नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

मध्य प्रदेश में लवकुशनगर में एक हैवान पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में कोर्ट ने इस दरिंदे पिता को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहरते हुए जुर्माना भी लगाया है। जानें पूरा मामला

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Vikram Jain
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Chhatarpur Father convicted of raping daughter sentenced by court

रेप केस में अदालत ने सुनाया फैसला। Photograph: (the sootr)

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मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के लवकुशनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी पिता को अर्थदंड देना होगा। अब बेटी से दुराचार करने पिता को जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।

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जानें पूरा मामला

पूरा मामला 4 मई 2023 का है, जब हैवान बने पिता ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरदस्ती रेप किया था। इस मामले की एफआईआर पहले दिल्ली के थाना मैदान गढ़ी में दर्ज हुई थी। इसके बाद, जुझारनगर थाने में 8 जून 2023 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी पिता दिल्ली में मजदूरी करता था और उसने कई बार अपनी बेटी के साथ गलत काम किया।

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पीड़ित ने बुआ को बताई आपबीती

इसके बाद पिता ने नाबालिग बेटी को बुआ के घर छोड़ दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन नाबालिग ने साहस जुटाया और बुआ को आपबीती सुनाई। जिसे सुनकर बुआ हैरान रह गई। इसके बाद बुआ ने फोन पर नाबालिग बेटी के साथ की गई पिता की करतूत की इसकी मां को बताई। इसके बाद मामले में पुलिस से शिकायत की गई।

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अदालत ने सुनाई सजा

न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) किशोरी लाल प्रजापति ने शासन का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के  आधार पर अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराया और उसे कड़ी सजा सुनाई। अब इस हैवान पिता को आखिरी सांस तक अपना जीवन जेल में गुजारना पड़ेगा।

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