मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के लवकुशनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है, साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी पिता को अर्थदंड देना होगा। अब बेटी से दुराचार करने पिता को जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।
BJP महिला नेत्री के साथ विधायक समर्थक सरपंच पति ने किया दुष्कर्म, एबार्सन कराके छोड़ दिया
जानें पूरा मामला
पूरा मामला 4 मई 2023 का है, जब हैवान बने पिता ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरदस्ती रेप किया था। इस मामले की एफआईआर पहले दिल्ली के थाना मैदान गढ़ी में दर्ज हुई थी। इसके बाद, जुझारनगर थाने में 8 जून 2023 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी पिता दिल्ली में मजदूरी करता था और उसने कई बार अपनी बेटी के साथ गलत काम किया।
चंदन गुप्ता हत्याकांड : 28 आरोपियों को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
पीड़ित ने बुआ को बताई आपबीती
इसके बाद पिता ने नाबालिग बेटी को बुआ के घर छोड़ दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन नाबालिग ने साहस जुटाया और बुआ को आपबीती सुनाई। जिसे सुनकर बुआ हैरान रह गई। इसके बाद बुआ ने फोन पर नाबालिग बेटी के साथ की गई पिता की करतूत की इसकी मां को बताई। इसके बाद मामले में पुलिस से शिकायत की गई।
नामी महिला नेत्री से रेप के आरोप में BJP नेता अजीत पाल सिंह गिरफ्तार
अदालत ने सुनाई सजा
न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) किशोरी लाल प्रजापति ने शासन का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराया और उसे कड़ी सजा सुनाई। अब इस हैवान पिता को आखिरी सांस तक अपना जीवन जेल में गुजारना पड़ेगा।
तहसीलदार पर यौन शोषण का आरोप, महिला बोली- आरोपी की हैं चार पत्नियां