साठ दिन पहले कैद से रिहा होंगे अच्छे आचरण वाले कैदी, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद दंडित बंदियों को 60 दिन की सजा में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य बंदियों को राहत देना और सुधारात्मक बदलाव लाना है।

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के जेलों में बंद दंडित बंदियों को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के जेल विभाग को निर्देश दिए हैं कि 14,000 बंदियों को उनकी सजा में करीब 60 दिन की छूट दी जाए। इस फैसले का उद्देश्य विशेष अवसरों पर बंदियों को कुछ राहत प्रदान करना और समाज में सुधारात्मक बदलाव लाना है।

मुख्यमंत्री ने X पर की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले के बारे में X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट हेतु जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। इस छूट का लाभ आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, हत्या के गंभीर आरोपी को नहीं मिलेगा।

इस फैसले से मध्यप्रदेश के करीब 21,000 बंदियों में से 14,000 को राहत मिलने की संभावना है। यह छूट विशेष रूप से उन बंदियों को दी जा रही है जो कम गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए हैं।

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बंदियों को सीएम मोहन यादव की सौगात को ऐसे समझें 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राहत: मध्यप्रदेश सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दंडित बंदियों को सजा में 60 दिन की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री का आदेश:मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कैदियों की रिहाई के लिए जेल विभाग को निर्देश दिए हैं।

किसे मिलेगी छूट: यह छूट 14,000 बंदियों को मिलेगी, जो कम गंभीर अपराधों में दोषी हैं।

किसे नहीं मिलेगी छूट: आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध और गंभीर हत्या के आरोपी इस छूट से बाहर रहेंगे।

मध्यप्रदेश की जेलों में स्थिति: राज्य में लगभग 21,000 बंदी सजा काट रहे हैं, जिनमें से 14,000 को इस फैसले से लाभ मिलेगा।

किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं?

यह छूट आतंकवादी गतिविधियों, गंभीर हत्या, और लैंगिक अपराधों में लिप्त दोषियों को नहीं मिलेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो अपराधी समाज के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं, वे इस राहत के पात्र नहीं होंगे। यह फैसला उन बंदियों के लिए है जो जेल में अच्छे आचरण और सुधारात्मक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। और जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा होगा। 

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सजा में छूट का उद्देश्य

राज्य सरकार का यह कदम सुधारात्मक न्याय प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बंदियों को समाज में वापस लाने और उनकी मानसिक स्थिति में सुधार लाने का है। ऐसे कदम बंदियों को सजा के दौरान भी सुधार की दिशा में प्रेरित करते हैं।

यह छूट भी यह दर्शाती है कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर मानवीय पहलुओं को महत्व देती है, जिससे बंदियों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है।

मध्यप्रदेश की जेलों में बंदियों की स्थिति

मध्यप्रदेश की जेलों में वर्तमान में करीब 21,000 बंदी सजा काट रहे हैं। इस फैसले से लगभग 14,000 बंदी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। सरकार का यह कदम बंदियों के पुनर्वास और उनके सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। 

स्वतंत्रता दिवस पर भी छोडे़ गए थे 156 कैदी

बता दें कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रदेश की जेलों से बड़ी संख्या में कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अच्छे आचरण वाले 156 कैदी प्रदेश की अलग-अलग जेलों से रिहा किए गए थे। 

मध्य प्रदेश जेल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भोपाल केंद्रीय जेल से 25, सतना से 17, उज्जैन से 14, नर्मदापुरम से 11, ग्वालियर से 16, जबलपुर से 14, रीवा से 19, सागर से 14, इंदौर केंद्रीय जेल से 10, नरसिंहपुर से 6 और बड़वानी से 3 बंदियों को रिहा किया गया। इसके अलावा, जिला जेल देवास से 1, टीकमगढ़ से 2, इंदौर से 2 तथा उप जेल पवई और बंडा से 1-1 बंदी को भी स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किया गया था।

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