कोठी विवाद में कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से भी करारा झटका

कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लहार कोठी विवाद में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने राजस्व कार्रवाई को सही बताया है। केस की सुनवाई सिविल न्यायालय में ही होगी।

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Ravi Awasthi
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BHOPAL. पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया, वहीं अब उनकी गृह नगर लहार स्थित कोठी भी संकट में घिर चुकी है। इस कोठी को बचाने के लिए डॉ. गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें यहां भी करारा झटका लगा है।

सिविल न्यायालय में ही होगी सुनवाई 

हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉ. गोविंद सिंह की याचिका खारिज कर दिया। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि यह मामला सिविल कोर्ट द्वारा सुने जाने योग्य है। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग की नपाई कार्रवाई को भी कोर्ट ने सही ठहराया है। 

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले का हल सिविल कोर्ट में ही किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह विवाद राजस्व एवं संपत्ति संबंधी है और इसका संबंध स्थानीय निकाय से नहीं है, इसलिए लहार नगर पालिका को इससे अलग रखा गया।

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सुप्रीम कोर्ट तक गए कांग्रेस नेता,नहीं मिली राहत

डॉ. गोविंद सिंह के परिवार ने इस विवाद को चुनौती देने के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। यहां से अंततः इस मामले का अंतिम निर्णय स्थानीय राजस्व कोर्ट को सौंपा गया। इस कदम के बाद, राजस्व कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है।

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राजस्व कोर्ट में झटका: नया कानूनी संघर्ष

डॉ. गोविंद सिंह के परिवार ने इस विवाद को चुनौती देने के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जहां से अंततः इस मामले का अंतिम निर्णय स्थानीय राजस्व कोर्ट को सौंपा गया। इस कदम के बाद, राजस्व कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है।

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सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण का है मामला

लहार के वार्ड संख्या 12 स्थित मेन रोड पर डॉ. गोविंद सिंह के परिवार की कोठी सालों पूर्व बनाई गई थी। बीते साल स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि कोठी बनने से आसपास सरकारी रास्ता अवरुद्ध हो गया है।

तहसील कार्यालय की ओर से 18 और 27 जुलाई 2024 को मौके पर सीमांकन कार्यवाही की गई, जिसके दौरान डॉ. गोविंद सिंह के परिवार की मौजूदगी में यह रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण का स्पष्ट खुलासा हुआ, जिससे इस विवाद की जड़ का पता चला।

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कोठी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना

कांग्रेस नेता ने तहसीलदार कोर्ट के फैसले को एसडीएम कोर्ट में चुनौती दी,लेकिन यहां भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। एसडीएम विजय सिंह यादव  ने अपने फैसले में कहा-तहसीलदार की सीमांकन कार्रवाई पूरी तरह से विधिसम्मत है।

स्थानीय दलित समाज, जो इस रास्ते के अवरोध को लेकर एक साल से अधिक समय से आंदोलनरत है, अभी भी न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा है। बाबूलाल टैगोर के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन 5 अगस्त 2024 से दशहरा मैदान पर अनिश्चितकालीन धरने के रूप में जारी है।इस जटिल विवाद का समाधान अब सिविल न्यायालय और राजस्व अदालतों में ही होना बाकी है।

मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं डॉ सिंह

कांग्रेस नेता डॉ गोविंद सिंह लहार से सात बार विधायक चुने गए। वर्ष 1990 में वह पहली बार विधायक चुने गए। दिग्विजय शासनकाल में वह सहकारिता मंत्री रहे। बाद में बीजेपी के सत्ता में आने पर नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी उन्होंने संभाला। डॉ. गोविंद सिंह 1984 से 1986 तक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक,भिंड के निदेशक और 1985 से 1987 तक नगर पालिका परिषद, लहार के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2023 में उन्हें बीजेपी के अंबरीष शर्मा ने पराजित किया।  डॉ. गोविंद सिंह की कोठी.

लहार हाईकोर्ट विधायक नेता प्रतिपक्ष न्यायालय डॉ. गोविंद सिंह की कोठी
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