भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें गवाहों की सूची पेश करने के लिए अंतिम मौका दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गवाहों की सूची पेश के लिए आखिरी मौका दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
आरिफ मसूद के निर्वाचन को दी चुनौती
बता दें हाईकोर्ट में चुनाव याचिका भोपाल मध्य सीट से पराजित बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर की गई है। जिसमें कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने अपने नामांकन पत्र में एसबीआई (अशोक नगर शाखा) से लिए गए लोन की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने नामांकन के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में यह जानकारी नहीं दी। याचिका में यह भी कहा गया है कि विधायक ने नामांकन पत्र में बैंक से खुद के और उनकी पत्नी के नाम लिए गए लोन जानकारी छुपाई है। जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जांच के अधीन है।
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मामले में बैंक मैनेजर की हुई थी गवाही
हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही देने के लिए तलब किया था, जिन्होंने कोर्ट में बताया कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी सहित 40 अन्य खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए गए थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बैंक मैनेजर ने यह भी बताया कि बैंक रिकॉर्ड में मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि नहीं है और उनके खाते को एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया गया है। मैनेजर ने बताया कि उन्हें भ्रमित करके रिकवरी लेटर पर साइन कराए गए थे।
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सुनवाई बंद करने का मांग खारिज
विधायक आरिफ मसूद की तरफ से सुनवाई बंद करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की समीक्षा गुण-दोष के आधार पर की जाएगी और उन्हें गवाहों की नई सूची पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया है।
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आरिफ मसूद को मिली अंतिम मोहलत
याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में विधायक आरिफ मसूद ने गवाहों की सूची पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर उन्हें अंतिम मोहलत दी। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अजय मिश्रा और कांग्रेस विधायक की तरफ से अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पैरवी की।
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