इंदौर की 300 करोड़ से अधिक कीमत की विवादित महालक्ष्मी धाम कॉलोनी में खरीदी-बिक्री पर रोक
Sanjay Gupta | Nov 24, 2025, 13:01 IST
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इंदौर की महालक्ष्मी धाम कॉलोनी को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। लिम्बोदी में स्थित इस कॉलोनी की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहां डेवलपर्स के बीच आपस में ही विवाद चल रहा है।
Indore News:जमीन के जादूगरों से भरे हुए इंदौर में अब 300 करोड़ से ज्यादा कीमत की ग्राम लिम्बोदी की महालक्ष्मी धाम कॉलोनी उलझ गई है। लंबे समय से इस कॉलोनी को लेकर डेवलपर्स के बीच में ही आपसी विवाद चल रहा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यहां प्लॉट की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है।
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कॉलोनी ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर के खसरा क्रमांक 240/3/2, 240, 1/2, 240/2/1/1, 240/6/2, 240/1/1, 240/4, 240/5, 240/6/1, 240/2/1, 240/2/2 एवं 240/3/1 कुल रकबा 10.462 हेक्टयर पर है।
इस मामले में कॉलोनी से जुड़े हुए सुनील मंदवानी पिता ताराचंद मंदवानी ने अधिवक्ता के जरिए एक लंबी-चौड़ी जाहिर सूचना जारी की है। इसमें पूरे विवाद को बताया गया है और साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP (C) No. 9000/2024 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 06/11/2025 द्वारा महालक्ष्मी धाम कॉलोनी की किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने, भारित करने व कब्जे का हस्तांतरण करने से दोनों पक्षों को निषेधित किया गया है।
यह आदेश 24/12/2025 तक या तब तक लागू रहेगा, जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा आर्बिट्रेटर के पास विस्तार, बदलाव, संशोधन या रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता। साथ ही उस पर कोई दूसरा आदेश नहीं दिया जाता।
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इस सूचना में चेतावनी दी गई है कि इन आदेशों के बाद भी आकाश सचदेवा, नितिन खेमलानी, नरेश खेमलानी, केशव नाचानी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए डायरेक्टर कंपनी के भूखंड का खरीदी-बिक्री कर रहे हैं। यह उन लोगों के साथ धोखाधड़ी है जो ये प्लॉट खरीद रहे हैं। इनसे प्लॉट खरीदने पर उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
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विवाद के बारे में बताया गया कि मंदवानी ने महालक्ष्मी धाम कॉलोनी को बनाने वाली कंपनी संतोष देवकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 87.75 प्रतिशत शेयरों में से 51 प्रतिशत शेयर बेचने का समझौता किया था।
यह करार कमल नाचानी पिता केशव नाचानी एवं अंकुश नाचानी पिता केशव नाचानी के साथ किया था। लेकिन अनुबंध का पालन न करने से मेरे पक्षकार द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया।
बाद में इन शेयरों के संबंध में आकाश सचदेवा पिता बलराम सचदेवा से एक अनुबंध किया। किंतु उनके द्वारा भी अनुबंध का पालन नहीं किया गया।
जारी सूचना में आरोप लगाए गए कि आकाश सचदेवा, नरेश खेमलानी द्वारा केशव नाचानी ने सांठगांठ कर कंपनी में अंकुश नाचानी एवं कमल नाचानी को डायरेक्टर पद से हटाया गया।
उनके स्थान पर आकाश सचदेवा, नरेश खेमलानी एवं केशव नाचानी के प्रतिनिधि के रूप में नए डायरेक्टर्स नितिन खेमलानी, गुरूप्रसाद शुक्ला, अंतरसिंह घुमन, दिनेशचंद्र दवे एवं विजय मौर्या को नियुक्त किया गया।
इसे लेकर मंदवानी द्वारा विविध शिकायतें की गई। इस पर नगर निगम इंदौर ने 5 फरवरी 2025 को कॉलोनी विकास मंजूरी स्थगित की और भूखंड खरीदी-बिक्री रोक दी गई। साथ ही कॉलोनी का विकास करने से निषेधित किया है।
रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/10/24 द्वारा उक्त महालक्ष्मी धाम कॉलोनी (महालक्ष्मी धाम इंदौर) में अवैध रूप से भूखंड विक्रय करने पर आर्थिक दंड आरोपित किया है। साथ ही रेरा द्वारा आदेश दिनांक 24/12/24 द्वारा महालक्ष्मी धाम कॉलोनी के प्रोजेक्ट का पंजीकरण करने का आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
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यहां पर है यह कॉलोनी
कॉलोनी पर सुनील मंदवानी ने जारी की सूचना
यह आदेश 24/12/2025 तक या तब तक लागू रहेगा, जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा आर्बिट्रेटर के पास विस्तार, बदलाव, संशोधन या रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता। साथ ही उस पर कोई दूसरा आदेश नहीं दिया जाता।
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इनसे प्लॉट नहीं खरीदें, दी चेतावनी
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कॉलोनी के विवाद को लेकर यह दी जानकारी
यह करार कमल नाचानी पिता केशव नाचानी एवं अंकुश नाचानी पिता केशव नाचानी के साथ किया था। लेकिन अनुबंध का पालन न करने से मेरे पक्षकार द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया।
बाद में इन शेयरों के संबंध में आकाश सचदेवा पिता बलराम सचदेवा से एक अनुबंध किया। किंतु उनके द्वारा भी अनुबंध का पालन नहीं किया गया।
जारी सूचना में आरोप लगाए गए कि आकाश सचदेवा, नरेश खेमलानी द्वारा केशव नाचानी ने सांठगांठ कर कंपनी में अंकुश नाचानी एवं कमल नाचानी को डायरेक्टर पद से हटाया गया।
उनके स्थान पर आकाश सचदेवा, नरेश खेमलानी एवं केशव नाचानी के प्रतिनिधि के रूप में नए डायरेक्टर्स नितिन खेमलानी, गुरूप्रसाद शुक्ला, अंतरसिंह घुमन, दिनेशचंद्र दवे एवं विजय मौर्या को नियुक्त किया गया।
इसे लेकर मंदवानी द्वारा विविध शिकायतें की गई। इस पर नगर निगम इंदौर ने 5 फरवरी 2025 को कॉलोनी विकास मंजूरी स्थगित की और भूखंड खरीदी-बिक्री रोक दी गई। साथ ही कॉलोनी का विकास करने से निषेधित किया है।
रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/10/24 द्वारा उक्त महालक्ष्मी धाम कॉलोनी (महालक्ष्मी धाम इंदौर) में अवैध रूप से भूखंड विक्रय करने पर आर्थिक दंड आरोपित किया है। साथ ही रेरा द्वारा आदेश दिनांक 24/12/24 द्वारा महालक्ष्मी धाम कॉलोनी के प्रोजेक्ट का पंजीकरण करने का आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
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