पूर्व सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ किसने किया मानहानि केस
Rahul Garhwal | Jan 20, 2024, 22:15 IST
पूर्व सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ किसने किया मानहानि केस
पूर्व सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि केस दर्ज।
वेंकटेश कोरी, JABALPUR. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। जबलपुर की MP-MLA विशेष कोर्ट ने 10 करोड़ की आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज किया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के परिवाद पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है।
लगातार हुई बयानबाजी से दायर परिवाद
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ये परिवाद तब दायर किया जब पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद लगातार बयानबाजी की जा रही थी। रोटेशन का पालन न होने पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द की गई थी, लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विवेक तन्खा सहित तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार बयान दिए थे। इन बयानों को विवादित और छवि धूमिल करने जैसे बयान करार देते हुए विवेक तन्खा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश
परिवाद में सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उन्हें लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया में किए गए कमेंट्स का ब्यौरा भी अदालत को दिया है। इसके बाद जबलपुर की MP-MLA विशेष अदालत ने बयान दर्ज करने के साथ ही धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
लगातार हुई बयानबाजी से दायर परिवाद
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ये परिवाद तब दायर किया जब पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद लगातार बयानबाजी की जा रही थी। रोटेशन का पालन न होने पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द की गई थी, लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विवेक तन्खा सहित तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार बयान दिए थे। इन बयानों को विवादित और छवि धूमिल करने जैसे बयान करार देते हुए विवेक तन्खा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश
परिवाद में सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उन्हें लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया में किए गए कमेंट्स का ब्यौरा भी अदालत को दिया है। इसके बाद जबलपुर की MP-MLA विशेष अदालत ने बयान दर्ज करने के साथ ही धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
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