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Photograph: (THESOOTR)
फरवरी 1997 में भोपाल के टीटी नगर स्थित आवास में कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की जलने से मौत हो गई थी। उस समय पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, पर परिवार का मानना है कि यह हत्या थी।
करीब ढाई दशकों बाद, फरवरी 2025 में हाईकोर्ट ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले की पुनः जांच का आदेश दिया। इसके बाद भोपाल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अनुराग मिश्रा ने बयान दर्ज करवाए।
कोर्ट ने पुलिस जांच में पाई गंभीर खामियां
भोपाल कोर्ट की न्यायाधीश पलक राय ने अपने आदेश में बताया कि मृतका के अंतिम बयान की मेडिकल पुष्टि नहीं की गई। इसके समर्थन में मिले कागजों की स्वतंत्र जांच नहीं हुई और घटनास्थल से फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए। परिवार ने हत्या की बात कही थी, जबकि पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया।
अनुराग मिश्रा ने दर्ज कराई शिकायत
सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने 2025 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन टीआई एसएम जेडी, डॉ. सत्यपति, डॉ. योगीराज शर्मा, महेंद्र सिंह करचुरी समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
अनुराग का कहना है कि बहन की हत्या को आत्महत्या में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि यह हत्या थी, लेकिन जांच नहीं हुई।
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शिकायत मिलने पर करेंगे कार्रवाई
टीटी नगर थाना के टीआई मानसिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच अधिकारी इस मामले में पुनः जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
दिग्विजय सिंह पर लगाया आरोप
अनुराग मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह से विवाद हुआ था, जिसकी वजह से मामले को दबाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर ही मामला फिर से सामने आया।
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मामले के मुख्य तथ्य...
तथ्य | विवरण |
---|---|
घटना का समय | फरवरी 1997 |
स्थान | भोपाल, टीटी नगर |
मृतका | कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा |
जांच स्थिति | पुलिस की खात्मा रिपोर्ट खारिज, पुनः जांच आदेश |
मुख्य आरोप | हत्या को आत्महत्या में बदलना, जांच में गंभीर खामियां |
प्रमुख आरोपी | पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अन्य अधिकारी और कर्मचारी |
सरला मिश्रा हत्याकांड | भोपाल पुलिस | हत्या या आत्महत्या