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Photograph: (The Sootr)
BHOPAL. भोपाल में जिला उपभोक्ता फोरम ने काइनेटिक सफर स्मार्ट कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कंपनी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कंपनी के ई-ऑटो के खराब चार्जर और मोटर को ठीक करने में लापरवाही बरतने पर लगाया गया। इसके अलावा, कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह ग्राहक को दो महीने के भीतर सभी खराब पार्ट्स बदलकर दे। यह मामला तब सामने आया जब करोंद के मेहबूब उल्ला ने 2021 में खरीदी गई ई-ऑटो के लिए शिकायत की। बैटरी का मीटर, मोटर और चार्जर खराब हो गए थे।
कंपनी ने मोटर नहीं बदली
ई-ऑटो में बैटरी के मीटर, मोटर और चार्जर में समस्या आई। कंपनी ने समय पर समाधान नहीं किया। फरियादी ने पहले बैटरी मीटर की शिकायत की थी। कंपनी ने इसे बार-बार ठीक किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। दिसंबर 2021 में मोटर भी खराब हो गई। कंपनी ने वारंटी खत्म होने का हवाला देकर मोटर नहीं बदली। फरियादी ने थाने में शिकायत की, तो मोटर बदल दी गई। फिर चार्जर भी खराब हो गया और कंपनी ने उसे अपने पास रख लिया। बाद में चार्जर वापस नहीं किया गया। इस कारण ई-ऑटो चार्ज नहीं हो पा रहा था।
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उपभोक्ता फोरम का फैसला
भोपाल के जिला उपभोक्ता फोरम ने काइनेटिक सफर स्मार्ट के खिलाफ फैसला सुनाया। करोंद के मेहबूब उल्ला ने 2021 में खरीदी गई ई-ऑटो के खराब पार्ट्स की शिकायत की थी। मेहबूब की शिकायत पर कंपनी को 15 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया गया।
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शिकायतकर्ता ने फोरम में लगाई गुहार
फरियादी थक-हार कर इस मामले को उपभोक्ता फोरम में ले गए। फोरम की बेंच-2 ने इस पर फैसला सुनाया। कंपनी को आदेश दिया गया कि वह दो महीने के भीतर सभी खराब पार्ट्स बदले। साथ ही फरियादी को 15,000 रुपए का जुर्माना के तौर पर देने का आदेश सुनाया।
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