भोपाल में 692 जगहों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, NGT ने लगाई फटकार, कलेक्टर ने दिया जल्द कार्रवाई का निर्देश
Rahul Garhwal | Nov 23, 2023, 24:00 IST
भोपाल में 692 जगहों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, NGT ने लगाई फटकार, कलेक्टर ने दिया जल्द कार्रवाई का निर्देश
भोपाल में 692 जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। NGT ने फटकार लगाई तो कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया।
BHOPAL. राजधानी भोपाल की 692 जगहों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम, PWD और वन विभाग को जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
ग्रीन बेल्ट एरिया में सबसे ज्यादा अतिक्रमण
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि एनजीटी के निर्देश में ग्रीन बेल्ट एरिया में सबसे ज्यादा अतिक्रमण अयोध्या नगर बायपास रोड पर है। इसके साथ नीलबड़ से मुगालिया छाप, पटेल नगर बायपास से 11 मील रोड, करोंद बायपास रोड पर भानपुरा चौराहा से आशाराम बापू चौराहा पर अतिक्रमण है। इन्हें हटाने की कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को को-ऑर्डिनेट करने को कहा है।
NGT का आदेश क्या था ?
NGT ने करीब 3 महीने पहले भोपाल की कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। एनजीटी ने कलियासोत नदी किनारे 33 मीटर यानी, करीब 100 फीट नो-कंस्ट्रक्शन जोन करने के आदेश दिया था। 2 महीने में दोनों किनारों से सभी अतिक्रमण को हटाकर ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा गया था। राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक पूरी प्रोसेस खत्म करनी है और अगले साल 15 जनवरी को रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
द सूत्र ने चलाई थी कलियासोत को बचाने की मुहिम
द सूत्र ने सबसे पहले कलियासोत नदी को बचाने की मुहिम चलाई थी। द सूत्र ने कलियासोत के इलाके में हुए सारे अतिक्रमणों की पोल खोली थी। इसके बाद NGT इस मामले में एक्टिव हुआ था।
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NGT की फटकार के बाद अफसर अलर्ट
अतिक्रमण को लेकर NGT की फटकार के बाद कलेक्टर ने आनन-फानन में मीटिंग बुलाई थी। इसमें कई इलाकों से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा हुई।
ग्रीन बेल्ट एरिया में सबसे ज्यादा अतिक्रमण
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि एनजीटी के निर्देश में ग्रीन बेल्ट एरिया में सबसे ज्यादा अतिक्रमण अयोध्या नगर बायपास रोड पर है। इसके साथ नीलबड़ से मुगालिया छाप, पटेल नगर बायपास से 11 मील रोड, करोंद बायपास रोड पर भानपुरा चौराहा से आशाराम बापू चौराहा पर अतिक्रमण है। इन्हें हटाने की कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को को-ऑर्डिनेट करने को कहा है।
NGT का आदेश क्या था ?
NGT ने करीब 3 महीने पहले भोपाल की कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। एनजीटी ने कलियासोत नदी किनारे 33 मीटर यानी, करीब 100 फीट नो-कंस्ट्रक्शन जोन करने के आदेश दिया था। 2 महीने में दोनों किनारों से सभी अतिक्रमण को हटाकर ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा गया था। राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक पूरी प्रोसेस खत्म करनी है और अगले साल 15 जनवरी को रिपोर्ट पेश करनी होगी। अब तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
द सूत्र ने चलाई थी कलियासोत को बचाने की मुहिम
द सूत्र ने सबसे पहले कलियासोत नदी को बचाने की मुहिम चलाई थी। द सूत्र ने कलियासोत के इलाके में हुए सारे अतिक्रमणों की पोल खोली थी। इसके बाद NGT इस मामले में एक्टिव हुआ था।
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NGT की फटकार के बाद अफसर अलर्ट
अतिक्रमण को लेकर NGT की फटकार के बाद कलेक्टर ने आनन-फानन में मीटिंग बुलाई थी। इसमें कई इलाकों से अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा हुई।
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