BHOPAL. प्रवर्तन निदेशालय (ED) भोपाल ने खंडवा में वन विभाग के रेंजर हरिशंकर गुर्जर की दो संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, वे भोपाल के मिनाल रेजीडेंसी में स्थित दो अलग-अलग मकान हैं। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों रुपए में है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त हरिशंकर गुर्जर की संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन
ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर की गई है। FIR में आरोप लगाया गया है कि हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी सीमा ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति इकट्ठा की। अवैध तरीके से कमाए गए रुपयों को कई संपत्तियों में बदला गया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की और पाया कि ये संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई थीं। यह FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और IPC, 1860 के तहत खिलाफ दर्ज की गई थी।
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अदालत ने सुनाई थी सजा, दिए थे आदेश
ईडी ने इन संपत्तियों को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसे बाद में PMLA के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि की। इस मामले में, भोपाल की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 के अपने आदेश में हरिशंकर गुर्जर और उनकी पत्नी सीमा को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जब्ती के आदेश को बरकरार रखा। जिसमें भोपाल से जब्त की गई दो संपत्तियां भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार ED ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।
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अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार ED ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। एक अलग केस में ईडी ने चंडीगढ़ जोन के तहत दिल्ली, रोहतक, नोएडा और शामली में PMLA 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में चल रही एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना के खिलाफ थी, जिसमें QFX ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों पर कार्रवाई की गई थी।
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