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JABALPUR.मध्यप्रदेश विधानसभा की सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विधानसभा के फर्जी पत्रकार यासीन अहमद को कोर्ट से राहत नहीं मिली। वह पार्किंग पास निजी वाहन में उपयोग करने के आरोपी हैं।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखा। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में नरमी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है।
क्या है पूरा मामला
अभियोजन के मुताबिक यह मामला भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 131/2025 से जुड़ा है। 25 जुलाई 2025 को एमपी ब्रेकिंग न्यूज पोर्टल के संपादक गौरव शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया कि दिसंबर 2024 के विधानसभा सत्र के लिए वाहन क्रमांक MP-04-TB-3950 का 'पत्रकार' पार्किंग पास (नंबर 433) जारी हुआ था। आरोप है कि यासीन अहमद ने पास से छेड़छाड़ की। उन्होंने इसे अपनी निजी गाड़ी MP-04-ZL-0999 पर लगाकर अवैध रूप से इस्तेमाल किया।
कोर्ट में बचाव और सरकारी पक्ष की दलीलें
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि यासीन अहमद निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह 1 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी ने पास से विधानसभा में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कोई दस्तावेज जालसाजी से तैयार नहीं किया। इसके अलावा, पूर्व मामलों में आरोपी के बरी होने का हवाला दिया गया।
सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि आरोपी एक लिस्टेड अपराधी है। आरोपी ने पत्रकार के नाम पर पास को निजी वाहन पर लगाया। यह विधानसभा जैसे अति-सुरक्षित क्षेत्र के लिए खतरा है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी इस पास और वाहन का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग कर रहा था।
हाईकोर्ट का सख्त संदेश
दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने माना कि अपराध की प्रकृति गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और मामले के तथ्य जमानत के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4), 319(2), 336(3) और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
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