निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगा लगाम

स्कूली बच्चों की फीस में मनमानी वृद्धि के खिलाफ कटनी के कलेक्टर अवि प्रसाद ने सख्त कार्यवाही की है। दरअसल मध्य प्रदेश के निजी विद्यालय अधिनियम के तहत निजी स्कूल नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी को एक नोटिस दिया गया था।

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Dolly patil
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स्कूली बच्चों की फीस में मनमानी वृद्धि के खिलाफ कटनी के कलेक्टर अवि प्रसाद ( Collector Avi Prasad ) ने सख्त कार्यवाही की है। दरअसल मध्य प्रदेश के निजी विद्यालय अधिनियम के तहत निजी स्कूल नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी ( Nalanda Higher Secondary School Jhinjhri ) को एक नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद अब शाला प्रबंधन ( school management ) 195 विद्यार्थियों से अधिक वसूली गई फीस के रूप में सवा 2 लाख रुपए वापस लौटाने वाले है। जानकारी के मुताबिक ये प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जहां कोई निजी स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के बाद विद्यार्थियों से वसूल की गई बढ़ी फीस वापस करने जा रहा है।

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स्कूल पर लगा 2 लाख का जुर्माना 

कटनी के कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा नियम का उल्लंघन किया है। जिसके बाद इस स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही ये राशि स्कूल को 15 दिन के अंदर जमा कराना होगा। वहीं, इसमें से कुछ अभिभावकों को तो अधिक फीस के तौर पर स्कूल के द्वारा वसूले गए करीब बारह हजार रुपए तक की फीस वापस मिलेगी।

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क्या है मामला

नालंदा उमावि झिंझरी के शाला प्रबंधन द्वारा कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति से बिना  अनुमति लिए 10 प्रतिशत फीस बढ़ा दी। 

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क्या कहता है नियम 

 नियमानुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक लेकिन पंद्रह प्रतिशत या उससे कम है, तो जिला समिति से अनुमति लेना जरूरी है।  स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 195 विद्यार्थियों से अधिक फीस के तौर पर वसूले गए 2 लाख 15 हजार 835 रुपए जल्द ही छात्रों को वापस कर दिए जाएंगे।

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Collector Avi Prasad कलेक्टर अवि प्रसाद नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरी Nalanda Higher Secondary School