मप्र में पहली बार इंदौर कलेक्टर ने नोटरी पर अचल संपत्ति की खरीदी-बिक्री पर लगाई प्रतिबंधात्मक धारा

इंदौर में नोटरी पर जमकर अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री हो रही है। खासकर अवैध कॉलोनी काटकर भूमाफिया सौ रुपए की नोटरी पर यह प्लाट बिक्री कर देते हैं। सीलिंग की जमीन पर भी नोटरी पर ही सौदे हो रहे हैं।

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Sanjay Gupta
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MP News: इंदौर में अचल संपत्ति में हो रही धांधली को रोकने के लिए मप्र में पहली बार नोटरी पर खरीदी-बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बीएनएस की धारा 163 के तहत बुधवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इस विस्तृत आदेश में कई अहम बिंदु है। आदेश में कलेक्टर ने साफ लिखा है कि इंदौर जिले में 100 रुपए व इससे अधिक की अचल  संपत्ति की नोटरी किए जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। 

कलेक्टर ने क्यों किया जारी आदेश

इंदौर में नोटरी पर जमकर अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री हो रही है। खासकर अवैध कॉलोनी काटकर भूमाफिया सौ रुपए की नोटरी पर यह प्लाट बिक्री कर देते हैं। सीलिंग की जमीन पर भी नोटरी पर ही सौदे हो रहे हैं। इससे इंदौर में लगातार अवैध कॉलोनी का जाल फैल रहा है, वहीं जमीन खरीदने वाले बाद में इन सौदों के चलते परेशान होते हैं और उनकी जिंदगी भर की पूंजी लग जाती है और ठगा जाते हैं। इन नोटरी से कभी भी भू स्वामित्व विधिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं।

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100 रुपए से अधिक की संपत्ति पर रजिस्ट्री जारी

रजिस्ट्री एक्ट के तहत 100 रुपए से अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति है तो उसका नोटरी पर कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है। विधिक असित्व के लिए और भू स्वामित्व के लिए 100 रुपए से अधिक के मूल्य की संपत्ति के लिए रजिस्ट्री ही होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्री शुल्क बचाने के लिए यह नोटरी पर सौदे हो जाते हैं। इससे आम जन की पूंजी फंस जाती है। 

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कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई की अनुशंसा

कलेक्टर सिंह ने अपने आदेश में इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात की है। कलेक्टर के आदेश में है कि यदि नोटरी की जाती है तो नोटरी वालों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई के साथ ही नोटरी लाइसेंस को निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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मध्य प्रदेश | एमपी हिंदी न्यूज 

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