INDORE. ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने पद संभालते ही पहला आदेश जारी किया था। मस्जिदों से हटे भी, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर रोक के आदेश केवल कागजों में ही दफन हो गए। शहर में जमकर डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र चल रहे हैं। उधर बोर्ड परीक्षाओं का सीजन शुरू हो गया है और बच्चे परेशान है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फिर इनके नियंत्रण के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।
ये खबर भी पढ़िए...विधायक जी की खास डीजे के लिए भिड़ गईं SDM अर्चना शर्मा से, और फिर जो हुआ...
ये खबर भी पढ़िए...डीजे की बेलगाम आवाज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में लगी याचिका
आदेश के तहत यह है
1.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश दिए गए हैं।
2. जिले में उत्सव, आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड,प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना प्राधिकारी की मंजूरी के नहीं होगा।
3. ध्वनि मानकों का पालन होगा, सभी प्रावधानों में मध्यम आकार के दो डीजे व लाउडस्पीकर की मंजूरी ही जारी होगी। साथ ही वेंडर द्वारा आयोजन के लिए दो डीजे, लाउडस्पीकर से ज्यादा किराए पर नहीं दिए जाएंगे।
4. रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
ये खबर भी पढ़िए...भोपाल में 91 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR , जानें क्यों हुई कार्रवाई
नहीं होता है पालन
भले ही प्रतिबंधात्मक धाराओं में यह आदेश जारी हुआ है, लेकिन देखने में आया है कि इसका पालन कराना किसी के भी बूते के बस में नहीं रहा है। खासकर नेताओं के किसी भी आयोजन में यह पालन नहीं होता है और जमकर डीजे बजते हैं। ना ही डीजे, लाउडस्पीकर जब्त किए जाते हैं। ऐसे में अब एक और आदेश जारी हुआ है।
ये खबर भी पढ़िए...डीजे के कानफोड़ू शोर पर चीफ जस्टिस ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्टmp