इंदौर में फिर औपचारिक आदेश रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
Sanjay Gupta | Feb 06, 2025, 14:55 IST
Indore DJ loudspeaker banned
इंदौर शहर में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र चल रहे हैं। उधर बोर्ड परीक्षाओं का सीजन शुरू हो गया है और बच्चे परेशान है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फिर इनके नियंत्रण के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।
INDORE. ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने पद संभालते ही पहला आदेश जारी किया था। मस्जिदों से हटे भी, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर रोक के आदेश केवल कागजों में ही दफन हो गए। शहर में जमकर डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र चल रहे हैं। उधर बोर्ड परीक्षाओं का सीजन शुरू हो गया है और बच्चे परेशान है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फिर इनके नियंत्रण के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।
ये खबर भी पढ़िए...विधायक जी की खास डीजे के लिए भिड़ गईं SDM अर्चना शर्मा से, और फिर जो हुआ...
ये खबर भी पढ़िए...डीजे की बेलगाम आवाज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में लगी याचिका
1.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश दिए गए हैं।
2. जिले में उत्सव, आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड,प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना प्राधिकारी की मंजूरी के नहीं होगा।
3. ध्वनि मानकों का पालन होगा, सभी प्रावधानों में मध्यम आकार के दो डीजे व लाउडस्पीकर की मंजूरी ही जारी होगी। साथ ही वेंडर द्वारा आयोजन के लिए दो डीजे, लाउडस्पीकर से ज्यादा किराए पर नहीं दिए जाएंगे।
4. रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
ये खबर भी पढ़िए...भोपाल में 91 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR , जानें क्यों हुई कार्रवाई
भले ही प्रतिबंधात्मक धाराओं में यह आदेश जारी हुआ है, लेकिन देखने में आया है कि इसका पालन कराना किसी के भी बूते के बस में नहीं रहा है। खासकर नेताओं के किसी भी आयोजन में यह पालन नहीं होता है और जमकर डीजे बजते हैं। ना ही डीजे, लाउडस्पीकर जब्त किए जाते हैं। ऐसे में अब एक और आदेश जारी हुआ है।
ये खबर भी पढ़िए...डीजे के कानफोड़ू शोर पर चीफ जस्टिस ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्टmp
ये खबर भी पढ़िए...विधायक जी की खास डीजे के लिए भिड़ गईं SDM अर्चना शर्मा से, और फिर जो हुआ...
ये खबर भी पढ़िए...डीजे की बेलगाम आवाज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में लगी याचिका
आदेश के तहत यह है
2. जिले में उत्सव, आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड,प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना प्राधिकारी की मंजूरी के नहीं होगा।
3. ध्वनि मानकों का पालन होगा, सभी प्रावधानों में मध्यम आकार के दो डीजे व लाउडस्पीकर की मंजूरी ही जारी होगी। साथ ही वेंडर द्वारा आयोजन के लिए दो डीजे, लाउडस्पीकर से ज्यादा किराए पर नहीं दिए जाएंगे।
4. रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
ये खबर भी पढ़िए...भोपाल में 91 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR , जानें क्यों हुई कार्रवाई
नहीं होता है पालन
ये खबर भी पढ़िए...डीजे के कानफोड़ू शोर पर चीफ जस्टिस ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्टmp
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava