इंदौर में फिर औपचारिक आदेश रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित

इंदौर शहर में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र चल रहे हैं। उधर बोर्ड परीक्षाओं का सीजन शुरू हो गया है और बच्चे परेशान है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फिर इनके नियंत्रण के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।

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Sanjay Gupta
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Indore DJ loudspeaker banned
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INDORE. ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने पद संभालते ही पहला आदेश जारी किया था। मस्जिदों से हटे भी, लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर रोक के आदेश केवल कागजों में ही दफन हो गए। शहर में जमकर डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र चल रहे हैं। उधर बोर्ड परीक्षाओं का सीजन शुरू हो गया है और बच्चे परेशान है। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फिर इनके नियंत्रण के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है।

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आदेश के तहत यह है

1.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश दिए गए हैं।

 2. जिले में उत्सव, आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड,प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना प्राधिकारी की मंजूरी के नहीं होगा।

3. ध्वनि मानकों का पालन होगा, सभी प्रावधानों में मध्यम आकार के दो डीजे व लाउडस्पीकर की मंजूरी ही जारी होगी। साथ ही वेंडर द्वारा आयोजन के लिए दो डीजे, लाउडस्पीकर से ज्यादा किराए पर नहीं दिए जाएंगे।

4. रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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नहीं होता है पालन

भले ही प्रतिबंधात्मक धाराओं में यह आदेश जारी हुआ है, लेकिन देखने में आया है कि इसका पालन कराना किसी के भी बूते के बस में नहीं रहा है। खासकर नेताओं के किसी भी आयोजन में यह पालन नहीं होता है और जमकर डीजे बजते हैं। ना ही डीजे, लाउडस्पीकर जब्त किए जाते हैं। ऐसे में अब एक और आदेश जारी हुआ है।

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