जबलपुर में ऐसा मामला सामने आया है। FPO संचालक द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीदा गया था। जिसके बाद कंपनी ने चने को रिजेक्ट कर दिया। चना रिजेक्ट होने के बाद कंपनी संचालक ने इस चने को किसानों को वापस करने के बजाय खुद ही हजम कर लिया।
2023 की चना खरीदी का है मामला
हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (FPO) के द्वारा साल 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से चने की खरीदी की गई थी। जिसमें 110 किसानों का 3162 क्विंटल चना FAQ में अमानक घोषित हो गया था। इस रिजेक्ट चने को किसानों को वापस किया जाना था। लेकिन फर्म ने ना तो किसानों को चना वापस किया और ना ही चने की कीमत 1.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ऐसे में इस FPO के संचालक के द्वारा किसानों के साथ फर्जीवाडा कर धोखाधड़ी करने का आरोप किसानों के द्वारा लगाया गया था।
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सीएम हेल्पलाइन में किसानों ने दर्ज कराई थी शिकायत
सीएम हेल्पलाइन में जेलू सिंह पटेल द्वारा शिकायत की गई थी कि हीरालाल जिसका किसान कोड न.- 222330028288 है। उनके चने के भुगतान की रकम 1 लाख 670 रुपए उनके खाते में नहीं आई है। इस शिकायत के सबंध में जिला विपणन अधिकारी,मार्कफेड द्वारा बताया गया , कि मयंक वेयरहाउस चरगवा मे भण्डारित 5078 बोरी यानी 2539 क्विंटल चना को नॉन एफ.ए.क्यू घोषित करने के कारण रिजेक्ट किया गया था। साथ ही हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (FPO) को वापस किया गया था। इस कारण इस किसान का भुगतान नहीं किया जा सका।
जांच के लिए गठित की गई थी कमेटी
इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था जिसने पाया की हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (FPO) द्वारा रवी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 110 किसानों से 6324 बोरियों में 3162 क्विटल चना क्रय किया गया था। जिसमें से 5078 बोरियों में 2539 क्विटल मयंक वेयरहाउस फेस-3 में भण्डारित था और बाकी 1246 बोरी वजन 623 क्विटल चना, जो कि वेयरहाउस के बाहर भण्डारित था उसे अमानक होने के कारण किसानों को वापस कर दिया गया। जांच के दौरान हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (FPO) के प्रतिनिधि के पास चना खरीदी एवं उसे वापस करने संबंधी कोई दस्तावेज अथवा कागजात उनके नहीं है। साथ ही फर्म के संचालक नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बताया गया कि किसानों को फसल वापस कर दी गई है और फसल वापसी करने पर किसानों से पावती भी ले ली गई है।
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जांच भटकाने दी फर्जी पावतियां
जब इस मामले की जांच चल रही थी तो आरोपी नरेंद्र तोमर के द्वारा शासन को फर्जी पावतियां दी गई । जिसके अनुसार उनके द्वारा FAQ से अमानक हुआ चना किसानों को वापस कर दिया था। लेकिन जांच में पाया गया किया सारी पावतियां फर्जी थी। एक सामान्य कागज में एक से प्रिंट निकाल कर, हाथ से लिखी हुई संख्या के जरिए ये पावतियां बनाई गई थी। और उनमें लिखी फसल की मात्रा भी वापिस की जाने वाली मात्रा से कम थी। जबकि इसके संबंधित कोई भी रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद नहीं था।
कलेक्टर ने दिए संचालक पर FIR दर्ज कराने के आदेश
जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (FPO) के संचालक मण्डल एवं उनके मैनेजर नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 की चना उपार्जन नीति का उल्लंघन किया गया है। किसानों को 3162 क्विंटल चना कीमत 1.68 करोड़ रुपए वापस न कर धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है। इस मामले में हल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ( FPO ) के मैनेजर नरेन्द सिंह तोमर के विरूद्ध FIR दर्ज करने के लिए सहायक संचालक , कृषि कल्याण एवं कृषि विकास जबलपुर को निर्देशित किया गया। जिसके बाद इस मामले में जबलपुर के चरगंवा थाने में आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।