चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने पलटा बरी करने का फैसला, दगाबाज दोस्त जाएगा जेल
Neel Tiwari | Jan 25, 2026, 12:41 IST
friendship loan cheque bounce high court verdict
भोपाल में दोस्ती के नाम पर दिए गए 2 लाख रुपए का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। चेक बाउंस होने पर निचली अदालत ने सजा दी थी, जिसे सत्र न्यायालय ने पलट दिया है। अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
News In Short
- दोस्ती के भरोसे 2 लाख रुपए उधार दिए गए थे।
- पैसे लौटाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए।
- ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना था।
- सत्र न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया था।
- हाईकोर्ट ने बरी का फैसला पलटते हुए जेल भेजा है।
दोस्ती का भरोसा और दो लाख का कर्ज क्या था मामला
समय बीता भरोसा टूटा और नहीं मिला पैसा
बैंक में चेक लगाने पर सामने आई सच्चाई
चेक बाउंस के बाद जाना पड़ा कोर्ट
भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की जांच की। कोर्ट ने माना कि कर्ज असली था। चेक जानबूझकर दिए गए थे। मई 2018 में आरोपी को दोषी ठहराया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को छह महीने की कैद सुनाई थी। इसके साथ 2.40 लाख रुपए का मुआवजा तय किया था। वहीं कोर्ट ने माना कि यह चेक बाउंस का मामला है। यह फैसला शिकायतकर्ता के पक्ष में था।
सत्र न्यायालय ने क्यों पलट दिया फैसला
हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी चेक पर क्या कहा
हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला रद्द किया। ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया गया। आरोपी को छह महीने जेल भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजा और कानूनी खर्च भी भरने होंगे।
फैसला क्यों बन गया मिसाल
रिफरेंस सोर्स
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चेक बाउंस निर्णय
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