खाद्य विभाग की नींद टूटी, RTI के दबाव में अफसरों को दिए जांच के ये आदेश

2018 में एफएसएसएआई ने रेस्तरां और होटलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने को अनिवार्य किया था, जिससे ग्राहक यह जान सकें कि वे स्वच्छ और सुरक्षित भोजन कर रहे हैं या नहीं।

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Sandeep Kumar
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BHOPAL. मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर आदेश जारी हुआ है। सात साल पुराने आदेश को अब जाकर लागू किया गया है। FSSAI ने 2018 में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रदेश में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन जब RTI के जरिए इस मुद्दे को उठाया, तब भी खाद्य विभाग ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पहली अपील दायर की गई, तब जाकर विभाग को हरकत में आना पड़ा और अब आदेश जारी कर दिया गया है।

7 साल तक क्यों सोता रहा खाद्य विभाग?

साफ है कि खाद्य विभाग तब तक नहीं हिला, जब तक जनता की तरफ से दबाव नहीं पड़ा। गौरतलब है कि 2018 में एफएसएसएआई ने रेस्तरां और होटलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने को अनिवार्य किया था, जिससे ग्राहक यह जान सकें कि वे स्वच्छ और सुरक्षित भोजन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन प्रदेश में इस नियम को सालों तक नजरअंदाज किया गया।

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वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने बताया कि RTI में जवाब नहीं दिया गया था। फिर पहली अपील दायर की गई, तब जाकर खाद्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश के हर होटल, रेस्तरां और फूड बिजनेस को यह बोर्ड लगाना होगा, वरना कार्रवाई होगी। इसे लेकर सभी खाद्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?

इस डिस्प्ले बोर्ड पर रेस्तरां का FSSAI लाइसेंस नंबर साफ-साफ लिखा होगा, ताकि ग्राहक को यह पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी उतरती है या नहीं। यह कदम खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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अब क्या होगा?

अब सवाल यह है कि क्या ये आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर वास्तव में प्रदेश के होटल और रेस्तरां में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे?

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FSSAI का लाइसेंस FSSAI लेखक रमेश शर्मा मध्य प्रदेश भोपाल न्यूज Food Department एमपी हिंदी न्यूज MP News खाद्य विभाग