BHOPAL. भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई सोमवार को टल गई। अब इस केस की सुनवाई के लिए नई तारीख दी जाएगी। यह मामला चीफ जस्टिस बीआर गवई के लिए रिजर्व रखा गया है।
12वे नंबर लिस्टेड थी याचिका
भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित संगठनों की जनहित याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई के लिए लिस्टेड किया गया था। इस मामले को चीफ जस्टिस बीआर गवई की मौजूदगी में 12 वे नंबर पर सुना जाना था।
गैस पीड़ित यूनियन काबाईड कारखाने से हुई दुर्घटना के 40 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर भोपाल जिला कोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में भी प्रकरण विचाराधीन है। वहीं दशकों बाद भी यूनियन काबाईड का दायित्व हासिल करने वाली अमेरिकी कंपनी डाव कैमिकल्स से उन्हें हक नहीं मिला है।
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चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई
गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे चार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से लड़ाई शुरू की है। गैस त्रासदी से जुड़ी इस याचिका को चीफ जस्टिस की सुनवाई के लिए रिजर्व रखा गया है।
इस याचिका को 14 जुलाई की सुनवाई के लिए 12वे नंबर पर लिस्टेड किया गया था। सोमवार को चीफ जस्टिस की मौजूदगी न होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका पर सुनवाई टलने के संबंध में में सुप्रीम कोर्ट से सूचना भी जारी की गई है।
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विशेष है गैस पीड़ितों का केस
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के उपस्थित न होने की वजह से न्यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया के न्यायालय में होने वाली सुनवाई आगे बढ़ा दी गईं। विशिष्ट और आंशिक रूप से सुने जा चुके प्रकरणों को छोड़कर अन्य लिस्टेड मामलों को कोर्ट नंबर 10 में सुना जाना था। क्योंकि गैस पीड़ितों से संबंधित याचिका को रिजर्व किया गया है इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब नई तारीख पर सुनवाई के लिए याचिका को लिस्टेड किया जाएगा।
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