मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन पर हाईकोर्ट में फिर याचिका

Neel Tiwari | Jan 07, 2026, 16:32 IST
Share
govind singh rajput
govind singh rajput

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई और गलत हलफनामा दिया।

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन पर सवाल खड़ा किया गया है।
कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी है।
आरोप है कि राजपूत ने अपनी संपत्ति छुपाई और गलत हलफनामा दिया।
इलेक्शन कमीशन ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

मध्यप्रदेश के बीजेपी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका उनके निर्वाचन को चुनौती देती है, जिसमें आरोप है कि चुनाव के समय उन्होंने अपनी संपत्ति सही तरीके से घोषित नहीं की और गलत हलफनामा दिया।

कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने यह आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब नीरज शर्मा ने इस मामले को हाईकोर्ट में पहुंचाया है।

ये भी पढ़ें...मीडिया रिपोर्ट्स पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की आपत्ति, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

निर्वाचन प्रक्रिया पर उठे सवाल

गोविंद सिंह राजपूत ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीरज शर्मा को हराकर सुरखी विधानसभा से जीत हासिल की थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि राजपूत ने अपनी संपत्ति को छुपाया था, जिसका ब्यौरा चुनाव आयोग को सही से नहीं दिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी थी, लेकिन कई सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ये भी पढ़ें...मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बचाने में जुटी सरकार! अधर में लटकी ECI की जांच

इलेक्शन कमीशन पर आरोप

नीरज शर्मा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान गोविंद सिंह ने जानबूझकर अपनी संपत्ति को छुपाया और गलत हलफनामा दिया। जब इस बारे में शिकायत की गई, तो इलेक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ये भी पढ़ें...नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन-पानी बंद...SIR पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान ने मचाया बवाल

याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल

इस याचिका की सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन और गोविंद सिंह राजपूत की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही पेंडिंग है। उनके अनुसार यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के लिए दायर की गई है।

मीडिया प्रकाशन का डर

कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह राजपूत के अधिवक्ताओं ने यह डर जताया कि इस मामले की मीडिया में अधिक प्रचारित किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया और मीडिया प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई।

ये भी पढ़ें...News Strike : भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत लिखेंगे सियासी एकता की नई इबारत, हेमंत खंडेलवाल के पॉलिटिकल डिनर ने बदली तस्वीर?

हाई कोर्ट का रुख

हाई कोर्ट ने यह माना कि केवल यह कहना कि मामला पेंडिंग है, कोई तर्क नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि इलेक्शन कमीशन ने इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना था तो इसे खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले को पिछले साल दायर याचिका के साथ जोड़ते हुए अगले सुनवाई की तारीख 9 जनवरी तय की।

FAQ

  1. गोविंद सिंह राजपूत पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
    आरोप है कि उन्होंने चुनाव में अपनी संपत्ति सही से घोषित नहीं की और गलत हलफनामा दिया।
  2. हाईकोर्ट में कब सुनवाई हो सकती है?
    हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
  3. याचिका में क्या मुद्दा उठाया गया है?
    याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कई सालों तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।


Tags:
  • मध्यप्रदेश
  • चुनाव आयोग
  • विधानसभा चुनाव
  • गोविंद सिंह राजपूत
  • निर्वाचन
  • कांग्रेस नेता नीरज शर्मा
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा