गेस्ट फैकल्टी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, नियमित भर्ती को नहीं दे सकते चुनौती
Sanjay Sharma | Mar 17, 2026, 21:24 IST
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BHOPAL. कॉलेजों में नियमित प्राध्यापकों की भर्ती या ट्रांसफर के चलते गेस्ट फैकल्टी को हटाना गलत नहीं है। केवल नियुक्ति के विज्ञापन के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
News in Short
- हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी की नियमितीकरण की याचिका खारिज की।
- कोर्ट ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति अस्थायी थी।
- गेस्ट फैकल्टी को हटाना नियमित भर्ती के कारण सही ठहराया गया।
- भर्ती प्रक्रिया में गेस्ट फैकल्टी को आरक्षण और प्रतियोगी परीक्षा का फायदा नहीं मिलता।
- हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को नियमित भर्ती करने का पूरा अधिकार है।
News in Detail
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सेवा के बदले मांगा नियमितीकरण
गेस्ट फैकल्टी द्वारा याचिका के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर फॉलेन आउट किए अतिथि विद्वानों की वापसी की मांग भी कर रहे थे। वहीं सरकार द्वारा नए सिरे से नियमित भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों को रद्द करने की भी मांग की गई थी।
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कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
1. भर्ती प्रक्रिया में अंतर
2. आरक्षण नियमों का पालन नहीं:
पूर्व पंजीकृत अतिथियों की भागीदारी से गेस्ट फैकल्टी को चॉइस फिलिंग में पिछड़ने का अंदेशा
नियमित भर्ती के लिए हटाना गलत नहीं
जानकारी का अभाव नहीं
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