बाबा साहब अंबेडकर के पुतले को जलाने की कोशिश, वकील आशुतोष हिरासत में, भीम आर्मी ने दिया धरना

ग्वालियर में शुक्रवार शाम को बाबा साहब अंबेडकर का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। भीम आर्मी के सदस्य मौके पर पहुंचे, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। वकील आशुतोष को हिरासत में लिया और पुतला छीन लिया।

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Sandeep Kumar
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BHOPAL. ग्वालियर में शुक्रवार शाम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही भीम आर्मी के सदस्य वहां पहुंचे। दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया।

मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस बल पहले से मौजूद था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आकाशवाणी तिराहा पर पुतला दहन किया जाएगा। पता चला कि पुतला डॉ. भीमराव अंबेडकर का था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, जहां कुछ वकील और अन्य लोग मौजूद थे।

वकील पुतला लेकर दौड़ा

एक वकील पुतला लेकर दौड़ा। मनु स्मृति जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पुलिस ने वकील आशुतोष को हिरासत में लिया और पुतला छीन लिया। इस दौरान बहस हुई, लेकिन पुलिस ने पुतला दहन नहीं होने दिया। वकील आशुतोष ने कहा कि मनुस्मृति जलाने पर पुलिस कुछ नहीं करती। अंबेडकर का पुतला जलाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 

दोनों पक्षों में टकराव बढ़ते देख पुलिस बल भेजा गया। डॉक्टर अंबेडकर का पुतला दहन नहीं हो सका। घटना के बाद दूसरे पक्ष ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और धरना दिया। एडवोकेट आशुतोष पर एनएसए और तत्काल FIR की मांग की गई।

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एसपी ऑफिस का घेराव

भीम आर्मी के सदस्यों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनकी मांग थी कि एडवोकेट आशुतोष दुबे पर मामला दर्ज किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो आंदोलन जारी रहेगा।

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क्या बोले एएसपी अनु बेनीवाल 

एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि एक संदेही युवक को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। भीम आर्मी के लोग भी वहां पहुंच गए थे। उन्हें बताया गया कि कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा।

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भीम आर्मी की करणी सेना को चुनौती

भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस हरकत का विरोध किया। उन्होंने एडवोकेट अनिल मिश्रा पर आपत्तिजनक बयान दिए। उन्हें दो कौड़ी का वकील कह डाला। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने करणी सेना को चुनौती दी। उनका कहना था कि करणी सेना सामने आई तो वे लड़ाई के लिए तैयार हैं।

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कलेक्टर ने दिए आदेश

कलेक्टर आईएएस रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई है।

ग्वालियर जिले की सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह की भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये कृत्य कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

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