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Photograph: (the sootr)
BHOPAL. एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को आवेदन के लिए पोर्टल दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद मंडल ने 26 से 31 दिसम्बर तक पोर्टल खोला है। याचिका के माध्यम से राहत पाने वाले अभ्यर्थी इस अवधि में अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे।
16 जनवरी को होना है भर्ती परीक्षा
साल 2017 के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती आई है। इसके लिए एमपी गृह विभाग से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने 27 अक्टूबर से आवेदन जमा कराए थे। जिसकी आखिरी तारीख 10 नवम्बर थी। एसआई- सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 16 जनवरी की तारीख तय की है। इस दौरान हजारों युवा ओवरएज होने के कारण आवेदन नहीं कर सके थे।
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एमपी एसआई भर्ती परीक्षा न्यू अपेडट को ऐसे समझें
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सरकार की घोषणा के बाद नहीं मिली थी छूट
सालों बाद एसआई भर्ती आने से प्रदेश के युवा उत्साहित थे, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की वजह से आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलने की उम्मीद थी।
जब कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी रूल बुक में आयु सीमा में छूट नहीं दी गई तो हजारों युवा निराशा में डूब गए थे। साल 2017 के बाद भर्ती न आने के कारण हजारों अभ्यर्थी अधिकतम आयु की सीमा पार कर चुके थे। इस वजह से वे आवेदन करने की पात्रता से बाहर थे।
याचिकाधीन युवाओं को लाभ
सरकार से आयु सीमा में रियायत की लिखित घोषणा के बाद कर्मचारी चयन मंडल के मुकर जाने से निराश कुछ अभ्यर्थियों ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। युवाओं द्वारा इसके लिए याचिका पेश की थी जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर कर्मचारी चयन मंडल को याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है।
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छह दिन के लिए खुला पोर्टल
हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सूबेदार और सब इस्पेक्टर भर्ती परीक्षा(mp si bharti 2025) के याचिकाधीन अभ्यर्थियों के लिए छह दिन के लिए पोर्टल खोला है। यानी आयु सीमा में छूट न करने पर जो आवेदक हाईकोर्ट पहुंचे थे। वे अब 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच ईएसबी के पोर्टल पर अपने आवेदन जमा कर पाएंगे। हाईकोर्ट की इस रियायत का लाभ केवल उन युवाओं को होगा जो अपने हक के लिए याचिका लेकर पहुंचे थे।
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