रेप पीड़िता का जबरन गर्भपातः BJP नेत्री और डॉक्टर पति की अग्रिम जमानत खारिज, सभी आरोपी फरार
Vikram Jain | Apr 01, 2025, 16:50 IST
bjp woman leader and doctor husband forced abortion
ग्वालियर कोर्ट ने नर्सिंग छात्रा से रेप और जबरन गर्भपात के मामले में बीजेपी नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस केस में कुल छह आरोपी हैं, और सभी फिलहाल फरार हैं। जानें पूरा मामला
ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नर्सिंग छात्रा के साथ न केवल रेप हुआ, बल्कि उसका जबरन गर्भपात किया गया। इस पूरे मामले में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और उनके डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिनकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस केस में कुल छह आरोपी हैं, और सभी फिलहाल फरार हैं।
ग्वालियर में रेप पीड़िता का जबरन गर्भपात कराने के मामले में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और उनके डॉक्टर पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर कोर्ट ने बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा (बीएमओ) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (महिला अपराध) विवेक अग्रवाल की अदालत ने यह फैसला आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुनाया। दंपती ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। डॉ. राजेश शर्मा सबलगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं और उनकी पत्नी डॉ. मनु शर्मा बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं।
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दरअसल, पूरा मामला 23 मार्च को सामने आया था, यूपी निवासी युवती ने ग्वालियर के हजीरा थाने में युवक और उसके जीजा के खिलाफ रेप की शिकायत की दर्ज कराई थी। युवती मुरैना के सबलगढ़ में नर्सिंग की छात्रा है। उसने आरोप लगाया कि सबलगढ़ के रहने वाले पुष्पेंद्र रावत नामक युवक उसके साथ गलत काम किया है। साथ ही उसके जीजा पान सिंह के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि पुष्पेंद्र ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर चार शहर का नाका स्थित अपने रिश्तेदार के कमरे में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा।
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इस मामले में मुरैना से बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष डॉ. मनु शर्मा और उनके पति, जो कि बीएमओ डॉ. राजेश शर्मा हैं, इस दंपति पर रेप पीड़ित छात्रा का जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गर्भपात और अपराध में मदद करना का केस किया है। मामले में आरोपी पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल, मामले में सभी आरोपी फरार है।
पीड़िता ने बताया कि जब वह गर्भवती हुई और शादी की बात की, तो आरोपी ने बात करना बंद कर दिया। पीड़िता ने मदद के लिए पुष्पेंद्र के जीजा पान सिंह से संपर्क किया, लेकिन उसने भी भरोसा तोड़ते हुए जौरा बुलाकर रेप किया।
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पीड़िता के अनुसार, जब उसकी गर्भावस्था की जानकारी पुष्पेंद्र की बहन रीना और भाई अरविंद को हुई, तो वे उसे सबलगढ़ के केडी हॉस्पिटल लेकर गए। यहां डॉ. मनु शर्मा और डॉ. राजेश शर्मा ने जबरन गर्भपात किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो नर्सिंग परीक्षा में फेल करवा देंगे।
✅ नर्सिंग छात्रा से रेप, ब्लैकमेल और अवैध गर्भपात का मामला सामने आया।
✅ BJP नेता डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा पर अवैध गर्भपात का आरोप है।
✅ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा- आरोप गंभीर हैं।
✅ कुल छह आरोपी इस केस में नामजद हैं, सभी अभी फरार हैं।
✅ पीड़िता को धमकाया गया कि नर्सिंग परीक्षा में फेल करवा देंगे।
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कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
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जानें पूरा मामला
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डॉक्टर दंपति पर जबरन गर्भपात का आरोप
5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ BJP नेता डॉ. मनु शर्मा और उनके पति डॉ. राजेश शर्मा पर अवैध गर्भपात का आरोप है।
✅ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा- आरोप गंभीर हैं।
✅ कुल छह आरोपी इस केस में नामजद हैं, सभी अभी फरार हैं।
✅ पीड़िता को धमकाया गया कि नर्सिंग परीक्षा में फेल करवा देंगे।
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