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ग्वालियर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह को बड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने शनिवार, 26 अक्टूबर की रात बालाजी गार्डन को सील कर दिया। इस गार्डन को विस्टा (VISTA) के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट (High Court) के आदेश पर हुई है। बता दें कि, बालाजी गार्डन को सांसद अशोक के परिवार के जरिए संचालित किया जाता था।
HC में जमीन घोषित हुई सरकारी
ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने 9 अक्टूबर को एक अहम फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया (Justice G.S. Ahluwalia) की बेंच ने बताया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि जमीन उनके मालिकाने हक में है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ नामांतरण होने से जमीन की मिल्कियत साबित नहीं होती।
पहले ही दिया गया था नोटिस
16 अक्टूबर को तहसीलदार (Tehsildar) ने बालाजी गार्डन को खाली करने का नोटिस (Eviction Notice) जारी किया था। इसमें अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। नोटिस में 7 दिन के भीतर गार्डन खाली करने को कहा गया था, लेकिन तय समयसीमा में यह आदेश नहीं माना गया। इसके बाद शनिवार रात कार्रवाई की गई।
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कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर लगाए आरोप
प्रशासन का दावा है कि बालाजी गार्डन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। उनका आरोप है कि जानबूझकर शनिवार रात को कार्रवाई की गई ताकि रविवार को कोर्ट में अपील न की जा सके।
शादी वाले परेशान, बुकिंग रद्द
नवंबर-दिसंबर के महीने में बालाजी गार्डन में शादी की कई बुकिंग्स (Bookings) पहले से थीं। अब इन आयोजनों को नई जगह तलाशनी पड़ेगी। गार्डन में सजावट का सामान और पक्के निर्माण लगे हुए हैं। यदि गार्डन पूरी तरह खाली नहीं किया गया तो प्रशासन अगली कार्रवाई शुरू कर देगा।
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