ग्वालियर नगर निगम के बैंबू रेस्टोरेंट सहित 9 फर्मो पर 9.10 लाख रुपए जुर्माना
Ratan Kumar Mishra | Aug 11, 2026, 23:30 IST
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ग्वालियर में अमानक खाद्य और बिना पंजीयन कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नौ मामलों में कुल 9.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच में दही, मावा, मिठाई, दूध, पनीर और घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।
ग्वालियर में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्वालियर नगर निगम के बैंबू रेस्टोरेंट सहित नौ मामलों में कारोबारियों पर कुल 9.10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया। मामले खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत दर्ज हुए थे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों से नमूने लिए थे। जांच के बाद कुछ खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। कुछ मामलों में बिना पंजीयन कारोबार करने की बात सामने आई। इन मामलों में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया गया। कुल जुर्माने की रकम 9 लाख 10 हजार रुपए है।
जांच में कई तरह के खाद्य पदार्थ शामिल थे। इनमें दही और मावा के नमूने भी शामिल थे। मिठाई और मिक्स दूध के नमूने भी जांचे गए। पनीर और घी के नमूने भी जांच का हिस्सा थे। विभाग ने अन्य खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए थे।
कार्रवाई में भारत सिंह गुर्जर का नाम शामिल है। वे ग्राम लखनपुरा, पोस्ट बरई के निवासी बताए गए हैं। श्रीजी कॉर्पोरेशन के प्रोपराइटर अमित दुबे पर भी जुर्माना लगा। जय शीतला दूध डेयरी के प्रोपराइटर गिर्राज बघेल भी शामिल हैं। यह डेयरी डबरा रोड, भितरवार क्षेत्र में बताई गई है।
एमलाल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। इससे जुड़े वैभव तलरेजा और भागवती खत्री का नाम है। सिमरन तलरेजा का नाम भी मामले में दिया गया है फर्म के माधौगंज और शंकरपुर स्थानों का उल्लेख है।
राज मोहन एंड संस होटल प्राइवेट लिमिटेड भी सूची में है। इससे दीपक कुमार गुप्ता और मोहनलाल गोयल जुड़े बताए गए हैं। गोल्डन पैलेस सिटी सेंटर का नाम भी सामने आया है। इससे विशाल श्रीवास्तव और महेंद्र सिंह असीजा जुड़े बताए गए हैं। केशव किराना स्टोर के हेमंत अग्रवाल भी सूची में हैं।
मां कैलादेवी इंटरप्राइजेज का नाम भी मामलों में शामिल है। इसके साथ हिमांशु गोयल और संदीप सिंह तोमर का नाम है। ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड भी सूची में है।
यह फर्म मालनपुर से जुड़ी बताई गई है।
यह रूपसिंह स्टेडियम के पास है। यह नगर निगम का रेस्टोरेंट है। इसके खिलाफ मिलावटी खाद्य पदार्थ परोसने को लेकर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।
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नौ मामलों में 9.10 लाख रुपए का जुर्माना
किन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में आए
किन कारोबारियों और फर्मों पर कार्रवाई हुई
एमलाल ऑर्गेनिक्स के मामले भी शामिल
होटल और अन्य दुकानों पर भी जुर्माना
मां कैलादेवी इंटरप्राइजेज भी कार्रवाई में शामिल
यह फर्म मालनपुर से जुड़ी बताई गई है।
नगर निगम के बैम्बू रेस्टोरेंट पर कार्रवाई
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