अंतरधार्मिक (inter-religious) प्रेमी जोड़े को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस जोड़े में लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है। दोनों ने अपने परिवार से जान का खतरा बताया था। जिसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों की स्वतंत्रता में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर, लड़की ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है।
जानें पूरा मामला
दरअसल, मध्य प्रदेश के अशोकनगर की रहने वाली शिफा और ग्वालियर के अजेंद्र की मिलन सोशल मीडिया पर हुआ था। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। जब शिफा के परिवार को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी लगी तो तो उन्होंने लड़की के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। इसी के साथ परिवार ने जल्दबाजी कर शिफा की शादी ज्यादा उम्र के व्यक्ति से जोड़ दी। जिसके बाद शिफा ने शादी जुड़ने की बात प्रेमी अजेंद्र को बताई। इसके बाद वह अजेंद्र के साथ ग्वालियर भाग आई और दोनों लिव-इन में रहने लगे। घर से भागने के बाद शिफा और अजेंद्र को शिफा के परिवार से लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई।
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हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश
धमकियां मिलते से परेशान होकर प्रेमी जोड़े ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। साथ ही कोई परेशानी होने पर शिकायत दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और उनके खिलाफ कोई हिंसा या धमकी न दी जाए। साथ ही शिफा के परिजनों को चेतावनी दी गई है कि वे दोनों की आजादी में रुकावट नहीं डालें। वरना कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई दोनों को परेशान करता है, वे पुलिस की मदद ले सकते हैं।
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शिफा और अजेंद्र की शादी की तैयारियां
दरअसल, लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं। शिफा मुस्लिम और अजेंद्र हिंदू है। अब अजेंद्र से शादी करने के लिए शिफा ने धर्म परिवर्तन के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है। जैसे ही धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होगी, दोनों विवाद के बंधन में बंध जाएंगे। प्रेमी जोड़े के वकील मोहित भदोरिया के अनुसार यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक-दो दिन में शादी की रस्में पूरी हो जाएंगी। हाई कोर्ट का यह फैसला अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
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