ग्वालियर हाईकोर्ट: आईटी ऑपरेटर्स को विभागीय परीक्षा से बाहर करने वाला नियम निरस्त
Ratan Kumar Mishra | Jun 25, 2026, 23:19 IST
आईटी ऑपरेटर्स को राहत
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आईटी ऑपरेटर्स को विभागीय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। पुरानी रिक्तियों पर रोक लगाने वाला नियम निरस्त किया गया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- हाईकोर्ट ने IT और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को राहत दी।
- 2023 से पहले रिक्तियों पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया।
- सरकार की शर्त को असंवैधानिक घोषित किया गया।
- पात्रता मिलने के बाद रोक को गलत बताया गया।
- याचिकाकर्ताओं को विभागीय परीक्षा में शामिल होने का अधिकार मिला।
डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पक्ष में बड़ा फैसला
विभागीय परीक्षा में शामिल होने का अधिकार
प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया
क्या है पूरा मामला ?
वाणिज्यिक कर विभाग ने 25 सितंबर 2023 को अधिसूचना जारी की और आबकारी सेवा भर्ती नियम 1982 में संशोधन किया। संशोधन के तहत आईटी ऑपरेटर्स को आबकारी उपनिरीक्षक पद की विभागीय परीक्षा की पात्रता दी गई। शर्त लगाई गई कि वे केवल 2023 और उसके बाद की रिक्तियों के लिए ही पात्र होंगे।
इसके बाद आबकारी आयुक्त द्वारा अक्टूबर 2023 में दिसंबर 2022 तक की रिक्तियों को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी की गई। सरकार द्वारा लगाई गई शर्त के कारण आईटी ऑपरेटर्स इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके।
पात्रता मिलने के बाद रोक उचित नहीं
आबकारी विभाग में पदस्थ ऑपरेटर लाभान्वित हुए
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