ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 61 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनके मूल विभाग को छोड़कर नगर निगम में काम करने के कारणों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा, एडिशनल कमिश्नर को झूठे शपथ पत्र देने के लिए अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
जानें पूरा मामला
दरअसल, ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में याचिका की गई थी, मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति और तबादला लेकर आए 61 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ग्वालियर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति को लेकर है।
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मूल विभाग छोड़कर नगर निगम में काम क्यों?
हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों से पूछा है कि वे अपना मूल विभाग छोड़कर नगर निगम में क्यों काम कर रहे हैं। अदालत ने निगमायुक्त संघप्रिय को नोटिस की तामीली की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा है कि निगम के एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार दुबे को इस मामले में झूठा शपथ पत्र देने के लिए दोषी पाया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का फैसला बाद में लिया जाएगा।
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डॉ. अनुज शर्मा के तबादले का आदेश
मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा के तबादले का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह डॉ. अनुज शर्मा का तबादला झाबुआ या अलीराजपुर जिले में करें ताकि वहां के पशु चिकित्सालयों को उनकी सेवा का लाभ मिल सके। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।
✅ 61 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा गया कि वे अपना मूल विभाग छोड़कर नगर निगम में क्यों काम कर रहे हैं।
✅ निगम के एडिशनल कमिश्नर को झूठे शपथ पत्र देने के लिए अवमानना की चेतावनी दी गई है।
✅ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा का तबादला अन्य जिले में करने का आदेश दिया है।
✅ मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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