नील तिवारी, JABALPUR. बसंल ग्रुप ( Bansal Group ) के दोनों डायरेक्टर अनिल बंसल और उनके बेटे कुणाल ने 20 लाख के रिश्वत मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ के समक्ष जमानत याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई ( Hearing ) के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया कि उन्हें केस डायरी आज ही प्राप्त हुई है और सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय देने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है।
CBI ने रिश्वत के लेनदेन मामले में की थी कार्यवाही
सीबीआई ने रिश्वत के लेनदेन मामले में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर, डीजीएम और भोपाल स्थित बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो निदेशकों सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रिश्वत की रकम सहित कुल 1.10 करेाड़ रुपए भी बरामद किए थे। सीबीआई के अनुसार, टेंडर लेने सहित सड़क निर्माण के लिए एनओसी और बिलों के लिए रिश्वत दी जा रही थी। सीबीआई ने इस मामले में बंसल ग्रुप के दो डायरेक्टर अनिल, कुणाल बंसल सहित अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया था। साथ ही इस मामले में सीबीआई ने अन्य छह लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड के कर्मचारी सी कृष्णा और छत्तर सिंह लोधी आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लंबित बिलों के पेमेंट और प्रोजेक्ट कंपलीशन सर्टीफिकेट जारी करने के लिए एनएचएआई के अनिल काले, जनरल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीआईयू, नागपुर के संपर्क में थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद काले को रिश्वत की रकम 25 लाख रुपए पहुंचानी थी। इसमें से 20 लाख रुपए दोनों कर्मचारियों ने NHAI अफसरों की दी। सीबीआई ने रिश्वत की रकम की डिलीवरी के बाद दोनों को पकड़ लिया था।
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Bansal Group के डायरेक्टर सहित आठ आरोपियों की जमानत खारिज
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ये आरोपी हुए हैं गिरफ्तार
गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के जीएम व पीआईयू नागपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद काले, उप महाप्रबंधक (डीजीएम) बृजेश कुमार साहू सहित बंसल कंस्ट्रक्शन ग्रुप के निदेशक अनिल बंसल, उनके बेटे कुणाल, भोपाल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता और विदिशा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेमंत कुमार के साथ ही बंसल कंपनी के कर्मचारी सी कृष्णा व छतर सिंह भी शामिल हैं।
पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
गौरतलब है आरोपियों के द्वारा पहले भी जमानत कि गुहार लगाई गई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट में बंसल ग्रुप के डायरेक्टर अनिल बंसल समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए अर्जी निरस्त कर दी गई थी।