खनन माफिया पर कोर्ट का कड़ा रुख: 305 करोड़ की पेनल्टी बाकी, फिर दोबारा लीज क्यों?
Ratan Kumar Mishra | Jun 29, 2026, 23:15 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध खनन माफिया पर 305.97 करोड़ की पेनल्टी वसूली में देरी पर सरकार से जवाब मांगा। डिफॉल्टरों को दोबारा लीज देने पर भी सवाल उठाए। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
ऐसे समझें पूरा मामला
- हाईकोर्ट ने अवैध खनन की पेनल्टी वसूली पर राज्य सरकार से मांगा जवाब।
- याचिका में 305 करोड़ 97 लाख रुपए बकाया होने का किया गया दावा।
- यह राशि अब तक वसूल नहीं हो सकी, इसी पर जनहित याचिका दाखिल हुई।
- डिफॉल्टरों को दोबारा लीज देने और ब्लैकलिस्ट नहीं करने पर अदालत ने उठाए सवाल।
- सरकार को एक सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 6 जुलाई को।
305 करोड़ 97 लाख रुपए की पेनल्टी बकाया
सरकार को एक सप्ताह का समय दिया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस मामले में सरकार का विस्तृत और स्पष्ट पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने सरकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक सप्ताह का समय प्रदान किया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को यह बताना होगा कि बकाया पेनल्टी की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और डिफॉल्टरों को दोबारा लीज देने का आधार क्या है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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