एमपी में अवैध कॉलोनी के लिए नया अधिनियम, 10 साल की सजा, एक करोड़ का जुर्माना
Amresh Kushwaha | Dec 30, 2025, 08:58 IST
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मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
पूरी खबर को पांच पॉइंट में समझें-
- मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नया कानून तैयार किया जा रहा है, जो 2026 से लागू हो सकता है।
- नए अधिनियम में बिल्डरों को एक ही लाइसेंस से शहर और गांव में कॉलोनी बनाने की अनुमति मिलेगी।
- अवैध कॉलोनी बनाने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई 45 दिन के भीतर की जाएगी, जमीन जब्त भी होगी।
- राज्य में अब तक आठ हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की पहचान हो चुकी है।
इस अधिनियम के लागू होते ही शहरों और गांवों में कॉलोनी निर्माण के नियम समान हो जाएंगे। नए कानून का उद्देश्य ईमानदार बिल्डरों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। वहीं, अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों पर कड़ा रुख अपनाना है।
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एक ही लाइसेंस से होंगे शहरों और गांवों में काम
जब कॉलोनी का विकास पूरा होगा, तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate) मिलेगा। यदि यह सर्टिफिकेट 45 दिन के भीतर नहीं मिलता, तो स्वचालित रूप से मंजूरी (डीम्ड परमिशन) मान ली जाएगी।
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अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सजा में बढ़ोतरी
अभी तक अवैध कॉलोनियों को बनाने पर 7 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना था। वहीं, अब इसे बढ़ाकर 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा। इससे पहले बिल्डर जुर्माने की राशि चुका कर बच जाते थे। वहीं, अब उन्हें एक करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
लोकसेवा गारंटी की तरह होगी कार्रवाई
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कैसे होगी कार्रवाई?
- अवैध कॉलोनी का पता चलते ही 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।
- नोटिस मिलने के बाद संबंधित को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वह अवैध निर्माण हटा ले।
- यदि तय समय सीमा में कॉलोनी को नहीं हटाया गया, तो सरकार खुद इसे 15 दिन में हटा देगी। साथ ही, जमीन जब्त कर ली जाएगी।
पुराने नियमों को हटाकर नया नियम होगा लागू
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मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की स्थिति
पहले 31 दिसंबर 2016 तक बनी 6077 कॉलोनियों को वैध (Regularized) करने का प्रयास किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया। वर्तमान में 2025 तक 16 नगर निगम क्षेत्रों में लगभग चार हजार अवैध कॉलोनियों की पहचान की जा चुकी है।
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