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पूरी खबर को पांच पॉइंट में समझें-
मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नया कानून तैयार किया जा रहा है, जो 2026 से लागू हो सकता है।
नए अधिनियम में बिल्डरों को एक ही लाइसेंस से शहर और गांव में कॉलोनी बनाने की अनुमति मिलेगी।
अवैध कॉलोनी बनाने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई 45 दिन के भीतर की जाएगी, जमीन जब्त भी होगी।
राज्य में अब तक आठ हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की पहचान हो चुकी है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग जल्द ही मध्यप्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026 को लागू करने की योजना बना रही है।
इस अधिनियम के लागू होते ही शहरों और गांवों में कॉलोनी निर्माण के नियम समान हो जाएंगे। नए कानून का उद्देश्य ईमानदार बिल्डरों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। वहीं, अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों पर कड़ा रुख अपनाना है।
एक ही लाइसेंस से होंगे शहरों और गांवों में काम
नए कानून के तहत बिल्डर्स को एक ही लाइसेंस से गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में कॉलोनी बनाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए बिल्डर्स को पांच साल के भीतर कॉलोनी का पूरा विकास करना होगा।
जब कॉलोनी का विकास पूरा होगा, तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate) मिलेगा। यदि यह सर्टिफिकेट 45 दिन के भीतर नहीं मिलता, तो स्वचालित रूप से मंजूरी (डीम्ड परमिशन) मान ली जाएगी।
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अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सजा में बढ़ोतरी
अभी तक अवैध कॉलोनियों को बनाने पर 7 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना था। वहीं, अब इसे बढ़ाकर 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा। इससे पहले बिल्डर जुर्माने की राशि चुका कर बच जाते थे। वहीं, अब उन्हें एक करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
लोकसेवा गारंटी की तरह होगी कार्रवाई
नया कानून लोकसेवा गारंटी (Public Service Guarantee) की तर्ज पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अवैध कॉलोनियों को 45 दिन के भीतर रोकने, हटाने और जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी, जिससे अवैध कॉलोनियों की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
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कैसे होगी कार्रवाई?
अवैध कॉलोनी का पता चलते ही 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिस मिलने के बाद संबंधित को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वह अवैध निर्माण हटा ले।
यदि तय समय सीमा में कॉलोनी को नहीं हटाया गया, तो सरकार खुद इसे 15 दिन में हटा देगी। साथ ही, जमीन जब्त कर ली जाएगी।
पुराने नियमों को हटाकर नया नियम होगा लागू
जानकारी के मुताबिक, नए अधिनियम में कुछ पुराने नियमों को हटा दिया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम और पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम से संबंधित कुछ धाराएं नए कानून में शामिल की जाएंगी। इस बदलाव के बाद कलेक्टरों और नगर निगम कमिश्नरों को अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की स्थिति
मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अवैध कॉलोनियों की संख्या अब आठ हजार से ज्यादा हो चुकी है।
पहले 31 दिसंबर 2016 तक बनी 6077 कॉलोनियों को वैध (Regularized) करने का प्रयास किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया। वर्तमान में 2025 तक 16 नगर निगम क्षेत्रों में लगभग चार हजार अवैध कॉलोनियों की पहचान की जा चुकी है।
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