इंदौर कलेक्टर ने कॉलोनियों में रहवासी कल्याण संघ RWA बनाने के दिए आदेश, संबंधित क्षेत्र के एसडीओ को पंजीयन और रेगुलेशन के निर्देश
Sanjay Gupta | Aug 21, 2024, 13:27 IST
indore colony development rules
इंदौर कलेक्टर ( Indore Collector Ashish Singh ) ने आदेश जारी किए कि कॉलोनाइजर को कॉलोनी का विकास पूरा करने के बाद रहवासी कल्याण संघ को ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा।
इंदौर में कॉलोनियों को लेकर लगातार आ रही मेंटनेंस की शिकायतों और अधूरे काम को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने रहवासी कल्याण संघ ( resident welfare association ) को लेकर अहम आदेश दिए हैं।कलेक्टर के आदेश में साफ है कि कॉलोनाइजर को कॉलोनी विकास पूरे करने के बाद रहवासी संघ को यह ट्रांसफर करना अनिवार्य है।सभी रहवासी क्षेत्र, कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन अनिवार्य है।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिए हैं कि प्रशासकीय कार्य दृष्टि से आदेशित किया जाता है कि इंदौर जिले में ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय में विकसित की गई कॉलोनियों में संबंधित क्षेत्र के एसडीओ राजस्व को अपने क्षेत्राधिकारी में रहवासी कल्याण संघों के पंजीनय व नियमन के लिए आदेशित किया जाता है।
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रहवासी कल्याण संघ किसी कॉलोनी में कॉलोनी के विकास चरण के दौरान बनता है। जब काम पूरा हो जाता है तो यह कॉलोनाइजर के लिए अनिवार्य है कि वह कॉलोनी इस संघ को सौंपकर अलग हो, ताकि आगे भी कॉलोनी के मेंटनेंस काम पूरे चलते रहे।
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भू संपदा (विनियमन और विकास) एक्ट 2016 की धारा 114 (ड), मप्र ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 का नियम 18(2) और मप्र नगर पालिक एक्ट (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार कॉलोनाइजर के लिए काम पूर्णता के बाद कॉलोनी को रहवासी कल्याण समिति को अंतरित कराया जाना बाध्यकारी है।
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गठन के लिए एसडीओ को दिए आदेश
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इन नियमों के तहत अनिवार्य
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