indore court verdict
प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग जैन बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने वाली मां को 10 साल की सजा
The Sootr | Feb 19, 2025, 21:14 IST
सांकेतिक फोटो
इंदौर जिला अदालत ने एक बच्चे के धर्म परिवर्तन मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्चे की मां और उसके दो सहयोगी को दोषी ठहराया है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। जानें पूरा मामला
विश्वनाथ सिंह@INDORE
धर्म परिवर्तन के मामले में इंदौर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला सहित दो अन्य आरोपियों को धर्म परिवर्तन करवाने और फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में दोषी मानते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि दोषियों ने नाबालिग का खतना भी करवा दिया था और उससे जबरन दूसरा धर्म सिखाया भी जा रहा था। ये काम बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। इससे पहले वह पति का घर छोड़कर प्रेमी के पास चली आई थी। मां अपने बच्चे को जबरदस्ती साथ ले आई थी।
राजस्थान के रहने वाले जैन समाज के एक युवक ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दो साल पहले खजराना थाने में एफआईआर करवाई थी। इसमें खजराना पुलिस ने 2023 में आरोपी इलियास एहमद निवासी खजराना, प्रार्थना शिवहरे निवासी शाजापुर और मोहम्मद जफर अली निवासी शाजापुर के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज किया था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जैन है, उसे जिहादी मानसिकता की शिक्षा दी जा रही है।
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बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि वह राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। वह अनाज का व्यापारी है। जून 2014 में उसकी शादी शाजापुर निवासी युवती से हुई थी। 2015 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। 25 फरवरी 2018 को वह पत्नी और बेटे के साथ शाजापुर आया था। यहां एक सगाई समारोह अटैंड कर अपने गांव सिवाना लौट रहे थे, तभी पत्नी और बेटा रतलाम के आगे सालाखेड़ी में बस से लापता हो गए। दोनों की गुमशुदगी रतलाम थाने में ही दर्ज करा दी थी। इसके बाद पीड़ित ने पत्नी और बच्चे की तलाश पांच साल तक की। इसी दौरान 2023 में उसे किसी परिचित से पता चला कि उसकी पत्नी खजराना में इलियास नामक व्यक्ति के साथ रह रही है और उसका बेटा भी साथ में है।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि इलियास ने उसके बेटे का खतना करा दिया था। साथ ही उसने खुद को बच्चे का पिता बताकर नाम और जन्म प्रमाण पत्र भी बदलवा दिए। जबरन मजहबी स्कूल में एडमिशन करा दिया था। इस मामले में इलियास का साथ मोहम्मद जफर अली ने दिया था। उसने बच्चे के फर्जी दस्तावेज बनवा दिए थे।
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जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि 18 फरवरी,2025 को माननीय न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर जितेंद्र सिंह कुशवाह ने आदेश जारी कर दिए। इसमें आरोपियों को 10–10 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया है।
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धर्म परिवर्तन के मामले में इंदौर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला सहित दो अन्य आरोपियों को धर्म परिवर्तन करवाने और फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में दोषी मानते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि दोषियों ने नाबालिग का खतना भी करवा दिया था और उससे जबरन दूसरा धर्म सिखाया भी जा रहा था। ये काम बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। इससे पहले वह पति का घर छोड़कर प्रेमी के पास चली आई थी। मां अपने बच्चे को जबरदस्ती साथ ले आई थी।
यह है पूरा मामला
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