इंदौर की डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर EOW का केस
Sanjay Gupta | Dec 22, 2025, 21:30 IST
Photograph: (the sootr)
इंदौर में डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण संस्था के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर EOW ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह मामला नियमों का उल्लंघन कर गैर-सदस्यों को भूखंड आवंटित करने का है।
INDORE. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में केस किया है। तत्कालीन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने नियम विरुद्ध गैर सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किए हैं।
अपात्रों को प्लाट आवंटन को लेकर पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप है। इन पर 420, 467, 468, 471,120बी भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है।
इंदौर EOW ने 3.12 करोड़ की धोखाधडी में बिल्डर्स एएम, अलमोईन देवकान और जेएसआर पर की FIR
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया के नए नक्शे को मंजूरी, इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट
इस तरह किया गया
दर्ज की गई एफआईआर में है कि डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का गठन दिनांक 20/1/1975 को किया था। संस्था का उद्देश्य आवासहीन सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराना था। जांच में पाया गया कि संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे पिता श्रीरामचन्द्र घंटे ने पद का दुरुपयोग किया। संस्था के गैर सदस्य व्यक्ति सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी वैभव नगर कनाडिया रोड इन्दौर को संचारनगर एक्सटेंशन के आवासीय भूखण्ड 1500 वर्गफीट, 750 वर्गफीट एवं व्यवसायिक भूखण्ड 3500 वर्गफीट आवंटित किया।
घंटे के साथ ही संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष दुबे पिता मांगीलाल दुबे द्वारा भी पद का दुरुपयोग किया गया। दुबे ने अपनी पत्नी विद्यादेवी को संचारनगर एक्सटेंशन में 1500 वर्गफीट का भूखण्ड आवंटित किया। साथ ही अपने बड़े आई सत्यनारायण दुबे को 1500 वर्गफीट का एवं अपने पिता स्व. मांगीलाल दुबे के नाम भी 1500 वर्गफीट की रजिस्ट्री कराया जाना पाया गया है। इस तरह सहकारिता एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक ही परिवार में पत्नी, भाई व पिता को लाभ दिया गया
तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत द्वारा सलीम पिता वली मोहम्मद को संस्था का सदस्य ना होने पर भी सदस्यता के लिए कूटरचित रसीद एवं सदस्यता क्रमांक आदि आवंटित कर दिया गया। इनकी मदद से भवन आवंटित करने से कूटरचना एवं पद का दुरुपयोग का अपराध पाया जा रहा है।
यह खबरें भी पढ़ें...
मध्य प्रदेश के बजट में विकास के सिर्फ वादे, 500+ प्रोजेक्ट्स, करोड़ों की घोषणाएं, फंड के नाम पर सिर्फ टोकन मनी
नर चीतल की हत्या को जज ने बताया पूरे परिवार की तबाही, शिकारियों को 3-3 साल की सजा
इस तरह घंटे, दुबे के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 420, 467, 468, 471, 120-बी, भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है। संस्था में नियम विरुद्ध एवं अवैध रूप से प्लॉट आवंटन से लाभान्वित होने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी।
अपात्रों को प्लाट आवंटन को लेकर पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप है। इन पर 420, 467, 468, 471,120बी भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है।
ईओडब्ल्यू ने इन पदाधिकारियों को बनाया गया आरोपी
- श्रीकांत घण्टे पिता श्री रामचन्द्र घण्टे, निवासी चन्द्रलोक कालोनी इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष)
- सुभाष पिता श्री मांगीलाल दुबे निवासी-32/15 नंदानगर, इन्दौर वर्तमान पता 10 एन संचार नगर कनाडिया रोड़ इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष)
- ईसाई पिता वली मोहम्मद रेजिडेंट -09 वैभव नगर कनाडिया रोड इंदौर (हितग्राही) एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है।
इंदौर EOW ने 3.12 करोड़ की धोखाधडी में बिल्डर्स एएम, अलमोईन देवकान और जेएसआर पर की FIR
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया के नए नक्शे को मंजूरी, इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट
इस तरह किया गया घोटाला
इन्होंने भी दिया घंटे का साथ
तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत द्वारा सलीम पिता वली मोहम्मद को संस्था का सदस्य ना होने पर भी सदस्यता के लिए कूटरचित रसीद एवं सदस्यता क्रमांक आदि आवंटित कर दिया गया। इनकी मदद से भवन आवंटित करने से कूटरचना एवं पद का दुरुपयोग का अपराध पाया जा रहा है।
यह खबरें भी पढ़ें...
मध्य प्रदेश के बजट में विकास के सिर्फ वादे, 500+ प्रोजेक्ट्स, करोड़ों की घोषणाएं, फंड के नाम पर सिर्फ टोकन मनी
नर चीतल की हत्या को जज ने बताया पूरे परिवार की तबाही, शिकारियों को 3-3 साल की सजा
इन धाराओं में किया गया केस
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari