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Photograph: (the sootr)
INDORE.आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) लगातार एक्शन में है। अब कॉलोनाइजर व भूमि स्वामी पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने इंदौर कलेक्टोरेट से विकास मंजूरी ली और बदले में प्लॉट बंधक के तौर पर रखे थे, लेकिन इसमें से कुछ प्लॉट बेच दिए।
ईओडब्ल्यू ने इन पर किया केस
ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद बजरंग पालिया तहसील सांवेर में मेसर्स राज बिल्डकॉन के संचालक राधेश्याम मुजाल्दे एवं भूमि स्वामी फर्म मेसर्स श्याम कृपा रियलिटी के संचालक अर्जुनसिंह राजपूत एवं अन्य के विरुद्ध केस किया है। यह केस बीएनएस 2023 की धारा 318, 336, 338, 340 एवं 61 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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विकास मंजूरी क बदले बंधक थे प्लाट
ईओडब्ल्यू ने बताया कि ग्राम बजरंग पालिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर स्थित "श्री श्याम विहार कॉलोनी" के विकासकर्ता मेसर्स राज बिल्डकॉन को कलेक्टोरेट से विकास मंजूरी मिली थी। कॉलोनी सेल द्वारा 26 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई।
कॉलोनी के कुल 39 भूखंड विकास अनुमति की शर्तों के तहत बंधक रखे गए थे। जांच में पाया गया कि कॉलोनी के संबंध में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। वहीं इसके पहले ही कॉलोनाइजर द्वारा बंधक प्लाट में से कुछ भूखंडों का विक्रय किया गया।
इस तरह बेचे गए प्लॉट
बंधक भूखंड क्रमांक 14 एवं 15 को मेसर्स राज बिल्डकॉन के संचालक राधेश्याम मुजाल्दे द्वारा तथा बंधक भूखंड क्रमांक 153 को भूमि स्वामी फर्म मेसर्स श्याम कृपा रियलिटी के संचालक अर्जुन सिंह राजपूत द्वारा विक्रय किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों को यह पता भी था कि उक्त भूखंड मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्वाधीन एवं बंधक हैं। इसके बावजूद कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बेचे गए।
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