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इंदौर में जीएसटी की असिस्टेंट कमिश्नर एकता सोनी और उनके पति राहुल तिवारी को एक मामले में इंदौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत भी दे दी है।
हाईकोर्ट ने आदेश में यह कहा
हाईकोर्ट ने आदेश में सोनी को अग्रिम जमानत देते हुए 50 हजार के बॉन्ड भरने के लिए कहा है। साथ ही इसमें 6 शर्तें लगाई हैं। इसमें कहा गया है कि मकान मालिक को ग्राउंड फ्लोर पर जाने से नहीं रोकेंगे, किराया समय पर देंगे, बाकी किराया पूरा देंगे, फिर से कोई विवाद नहीं करेंगे। किसी भी तरह की चूक करने पर यह जमानत रद्द हो जाएगी।
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पहले जिला कोर्ट से रद्द हुई थी याचिका
मकान मालिक को धमकी देने, शोषण करने, वसूली करने जैसी गंभीर धाराओं में उन पर 22 मई को लसूडिया पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर एकता सोनी और उनके पटवारी पति फरार हो गए और जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जो खारिज हो गई थी।
मकान मालिक ने सोनी पर यह लगाए हैं आरोप
जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकता सोनी पर केस कराने वाले मकान मालिक ने जमानत पर आपत्ति ली थी। मकान मालिक ने आपत्ति लेते हुए कहा था कि एकता सोनी और उनके पति राहुल द्वारा कई अलग-अलग माध्यम से धमकी दी गई है। धमकी में कहा है कि जमानत पर आपत्ति ली तो मर्डर करा देंगे। हम जमानत पर तो बाहर आ ही जाएंगे, थाने के बाहर ही गोली मरवा देंगे। पूरा मकान कब्जा कर लेंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं एकता सोनी के अधिवक्ता ने कहा कि केस गलत है। वह इंदौर में ही रहती है और सरकारी नौकरी में हैं। गिरफ्तारी से प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इसलिए जमानत दी जाए।
मकान मालिक ने कराया है उन पर केस
बैंककर्मी गौरव तोषनीवाल ने यह शिकायत की है। रतलाम निवासी गौरव का इंदौर में पावनधाम कॉलोनी निपानिया में मकान है। सितंबर 2023 में एकता सोनी और उनके पति राहुल तिवारी ने 20 हजार प्रतिमाह के किराए पर 11 माह के लिए मकान किराए पर लिया था। गौरव का आरोप है कि अनुबंध खत्म होने के बाद भी आरोपियों ने किराया नहीं दिया। साथ ही मकान भी खाली करने से मना कर दिया।
कोर्ट में बताया मांगे 20 लाख रुपए
जमानत पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि मकान खाली करने के एवज में एकता और राहुल ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की। 21 मई को गौरव अपनी मां, पत्नी और ससुर के साथ एकता और राहुल से बात करने के लिए गया। इस पर दोनों ने उन पर कुत्ते छोड़े, और गालियां दी। राहुल ने धक्कामुक्की की। इसके बाद थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मकान मालिक द्वारा जमानत पर आपत्ति भी ली गई।
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