INDORE. इंदौर में जीएसटी की असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल टू की एकता सोनी और उज्जैन में पदस्थ उनके पटवारी पति राहुल तिवारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मकान मालिक को धमकी देने, शोषण करने, वसूली करने जैसी गंभीर धाराओं में उन पर 22 मई को लसूडिया पुलिस में केस दर्ज हुआ था। इन धाराओं में 10 साल तक की सजा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी लेगी, इससे बचने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर एकता सोनी और उनके पटवारी पति अभी गायब है और गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई जो खारिज हो गई।
एकता सोनी ने थाने के बाहर गोली मारने की भी दी धमकी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकता सोनी पर केस कराने वाले मकान मालिक ने बड़ा खुलासा किया और जमानत पर आपत्ति ली। उन्होंने बताया कि एकता सोनी और उनके पति राहुल द्वारा कई अलग-अलग माध्यम से धमकी दी गई है कि जमानत पर आपत्ति ली तो मर्डर करा देंगे। हम जमानत पर तो बाहर आ ही जाएंगे, थाने के बाहर ही गोली मरवा देगी। पूरा मकान कब्जा कर लेगी और कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं एकता सोनी के अधिवक्ता ने कहा कि केस गलत है, वह इंदौर में ही रहती है सरकारी नौकरी में हैं, गिरफ्तारी से प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इसलिए जमानत दी जाए।
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मकान मालिक ने कराया है उन पर केस
बैंककर्मी गौरव तोषनीवाल ने यह शिकायत की है। रतलाम निवासी गौरव का इंदौर में पावनधाम कॉलोनी निपानिया में मकान है। सितंबर 2023 में जीएसटी की असिस्टेंट कमिशनर एकता सोनी और उनके उज्जैन कलेक्टोरेट में पदस्थ पटवारी पति राहुल तिवारी ने 20 हजार प्रतिमाह के किराए पर 11 माह के लिए मकान किराए पर लिया था। गौरव का आरोप है कि अनुबंध खत्म होने के बाद भी आरोपियों ने किराया नहीं दिया। साथ ही मकान भी खाली करने से मना कर दिया।
कोर्ट में बताया मांगे 20 लाख रुपए
जमानत पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि मकान खाली करने के एवज में एकता और राहुल ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की। 21 मई को गौरव अपनी मां, पत्नी और ससुर के साथ एकता और राहुल से बात करने के लिए गया। इस पर दोनों ने उन पर कुत्ते छोड़े, और गालियां दी। राहुल ने धक्कामुक्की की। इसके बाद थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। ट
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पहले दूसरे मकान मालिक के साथ भी कर चुकी हैं ऐसा
कोर्ट में वहीं एकता सोनी के पुराने कांड को भी बताया गया। तिलकनगर में एक पूर्व मकान मालिक जितेंद्र कुमार जैन के साथ भी ऐसा कर चुकी है और इसकी जानकारी थाने में दी गई थी। लेकिन सभी तर्क सुनने के बाद जिला कोर्ट ने जमानत का आवेदन खारिज कर दिया।ट
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