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News In Short
चाइनीज मांझे पर हाईकोर्ट की चिंता: इंदौर हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को खतरनाक बताया, जिसमें पेंसिल भी कट गई।
पतंगबाजी पर रोक का सुझाव: जस्टिस शुक्ला और अवस्थी ने कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे, तो पतंगबाजी पर रोक लगानी होगी।
मुख्य सचिव को आदेश: कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए ठोस नीति बनाई जाए।
ई-कॉमर्स साइट पर बिक्री: कोर्ट ने ई-कॉमर्स साइट्स पर चाइनीज मांझे की बिक्री पर भी चिंता जताई।
अब तक 80 से ज्यादा केस: इंदौर में 80 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, 125 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है।
News In Detail
Indore News:चाइनीज मांझे को लेकर सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट (indore highcourt) के जस्टिस उस समय हैरान हो गए जब इससे पेंसिल कट गई।
एक अधिवक्ता यह धागा लेकर कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस ने हाथ में इसे लेकर पेंसिल काटकर देखा। जस्टिस बोले यदि हालात नहीं सुधरे तो पतंगबाजी पर रोक लगानी होगी।
कार्रवाई से संतुष्ट नहीं कोर्ट
शुक्रवार को इस मामले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान इंटरविनर के अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर धागा लेकर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि यह मकर संक्रांति पर उनके घर पर गिरा था। इसे हाथ में लेकर जस्टिस ने पेंसिल काटी तो कट गई। इससे जस्टिस हैरान रह गए और कहा कि यह तो बेहद खतरनाक है। वहीं इस धागे के कारण इंदौर में हुए हादसों पर चिंता जताते हुए कहा कि वह प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी है।
तो पतंगबाजी पर रोक लगा देंगे
बेंच ने कहा कि सख्ती के बाद भी यह हादसे हो रहे हैं। यदि यही हालत रहे तो फिर पतंगबाजी पर रोक लगा देंगे। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह इससे जुड़े सभी विभागों को समन्वय कर इसकी बिक्री रोकने की ठोस नीति बनाएं। इसके लिए कोर्ट ने डेढ़ माह का समय दिया है। अगली सुनवाई फिर 9 मार्च को होगी।
ई-कॉमर्स साइट पर बिक रहा है
वहीं कोर्ट में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण ने बताया कि ई-कॉमर्स साइट पर यह धागा धड़ल्ले से मिल रहा है। वहीं से लोक ऑर्डर कर रहे हैं। कोर्ट ने इन सभी मामलों का संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई के लिए कहा है।
80 से ज्यादा केस
एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया के अनुसार इंदौर में इस मामले में 80 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। अब तक 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुकानदारों पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। दुकान व गोदाम भी सील हुए हैं।
लापरवाही से जान लेने का मामला होगा दर्ज
इसके पहले हाईकोर्ट आदेश कर चुका है कि इस धागे की बिक्री व उपयोग करने वालों के खिलाफ लापरवाही काम से जान लेने का मामला बीएनएस की धारा 106 के तहत केस किया जाए। साथ ही यदि आरोपी नाबालिग है तो इसके अभिभावक पर कार्रवाई हो। इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी हाईकोर्ट के निर्देश पर औपचारिक आदेश जारी किया था।
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