इंदौर हाईकोर्ट के आदेश: भागीरथपुरा के पीड़ितों का फ्री इलाज हो, साफ पानी दो, 2 जनवरी को पेश हो स्टेटस रिपोर्ट
Sanjay Gupta | Dec 31, 2025, 15:49 IST
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इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा कांड पर आदेश दिया है। प्रभावितों को मुफ्त इलाज और साफ पानी दिया जाए। 2 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है।
Indore. इंदौर हाईकोर्ट में भागीरथपुरा के गंदे पानी कांड पर 31 दिसंबर को अर्जेंट हियरिंग हुई। इस मामले में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें आदेश दिए गए कि लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाए। साथ ही भागीरथपुरा प्रभावित एरिया में साफ पानी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में दो जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई जस्टिस बीपी शर्मा और जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बैंच ने की।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि इलाज के लिए दस अस्पताल चिन्हित है। इस पर अधिवक्ता मनीष यादव ने आपत्ति ली। लेकिन वहां पर राशि ली जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के आदेश दिए। वहीं साफ पानी को लेकर शासन पक्ष ने बताया कि टैंकर से व्यवस्था की जा रही है।
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इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष रितेश ईनाणी ने दायर की थी। एक अन्य जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी की ओर से दायर की गई। इसे अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी के माध्यम से थी। हस्तक्षेपकर्ता की और से अधिवक्ता अभिनव धनोदकर ने भी याचिका लगाई। इन याचिकाओं में दोषियों पर आपराधिक मुकदमा पीड़ितों का निःशुल्क इलाज कराए जाने सहित विभिन्न मांगे थी।
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दस अस्पताल किए चिन्हित
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इनके द्वारा लगी याचिकाएं
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