जज की गाड़ी से विवाद को लूट का मामला बताकर युवक को जेल भेजा, हाईकोर्ट ने दी जमानत

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक को जमानत दे दी। इसके अलावा मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला कोर्ट के न्यायाधीश को युवक ने कट मारी थी। दोनों के बीच सिर्फ विवाद हुआ था।

Advertisment
author-image
Deeksha Nandini Mehra
New Update
indore high court 13 aug
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) के एक न्यायाधीश ने लूट (Robbery) का मामला दर्ज करवा दिया और युवक को जेल भेज दिया था।

हालांकि, इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) ने सुनवाई के बाद युवक को जमानत दे दी और कहा कि लूट जैसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) भी देखे और पाया कि यह सिर्फ एक विवाद और मारपीट का मामला था।

 ये खबर पढ़िए ...मध्य प्रदेश बनेगा ऑनलाइन समन भेजने वाला पहला राज्य, वॉट्सएप और ई-मेल पर तामील का नियम लागू

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला कोर्ट (District Court) के न्यायाधीश मोहित रघुवंशी (Judge Mohit Raghuvanshi) ने शैलेंद्र नागर (Shailendra Nagar) के खिलाफ कनाड़िया थाना (Kanadiya Police Station) में लूट की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया था।

शैलेंद्र को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और पहले रिमांड पर लिया, फिर जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने शैलेंद्र की जमानत अर्जी (bail application) भी खारिज कर दी थी।

 ये खबर पढ़िए ...सुप्रीम कोर्ट में गोविंद की कोठी की याचिका खारिज, अब एसडीएम कोर्ट में अपील

जज की गाड़ी से विवाद

हाईकोर्ट में अधिवक्ता मनीष यादव (Advocate Manish Yadav) और करण बैरागी (Karan Bairagi) ने शैलेंद्र की जमानत अर्जी दायर की थी। उन्होंने घटना की रात के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) को प्रस्तुत किया।

फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि शैलेंद्र की कार को कट मारने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें रोका। न्यायाधीश अपने दुपहिया वाहन (Two-Wheeler) से कार के पास आए और शैलेंद्र ने कार का शीशा नीचे कर उनसे बातचीत की।

 ये खबर पढ़िए ...मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आरएसएस की किताबें, संघ पदाधिकारियों की लिखी 88 किताबों की सूची जारी, कांग्रेस जाएगी कोर्ट

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से सामने आया सच 

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कहीं भी लूट जैसी घटना नहीं दिख रही है, बल्कि सामान्य कहासुनी और विवाद की झलक मिलती है। घटना शैलेंद्र की किराना दुकान (Shailendra’s Grocery Store) के सामने हुई थी।

हाईकोर्ट (High Court) ने शैलेंद्र की जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखकर स्पष्ट है कि केवल मारपीट हुई थी, लूट जैसा कुछ नहीं था। अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और घटना स्थल उसकी दुकान के सामने ही था। इसलिए, उसे जमानत दी जाती है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court), लूट (Robbery), इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court), सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage), जिला कोर्ट (District Court), मोहित रघुवंशी (Judge Mohit Raghuvanshi), शैलेंद्र नागर (Shailendra Nagar), कनाड़िया थाना (Kanadiya Police Station), अधिवक्ता, मनीष यादव (Advocate Manish Yadav), करण बैरागी (Karan Bairagi), दुपहिया वाहन (Two-Wheeler), शैलेंद्र की किराना दुकान (Shailendra’s Grocery Store)

Indore High Court इंदौर हाईकोर्ट Indore District Court Fake Robbery Case फेक रॉबरी केस Judge Mohit Raghuvanshi