विधायक पुत्र रूद्राक्ष शुक्ला, मनोज परमार जैसे अपात्र नहीं लगा सकेंगे वाहनों पर हूटर, सायरन, HC आदेश सभी अपात्र 7 दिन में हटाएं

Sanjay Gupta | Jul 31, 2025, 17:22 IST
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Photograph: (THESOOTR)

हाईकोर्ट ने इंदौर में रूद्राक्ष शुक्ला और मनोज परमार जैसे अपात्र लोगों के वाहनों से हूटर, सायरन और फ्लैश लाइट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये लोग नियमों का उल्लंघन कर धौंस जमाते हैं। 7 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

INDORE. देवास माता टेकरी में आधी रात को हूटर बजाते हुए और बत्ती वाली कार से घुसने वाले और रोज विधायक लिखी इसी तरह की कार से घूमने वाले विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रूद्राक्ष शुक्ला के वाहनों पर अब कार्रवाई होगी।

गुंडे से साधु और अब बलाई समाज के नेता बने मनोज परमार ( कुछ समय पहले इनकी कार भी हूटर लगी मिली थी और छोड़ दिया गया था ) की कार से भी अब हूटर हटेगा। यह इसलिए उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इस मामले में अब हाईकोर्ट इंदौर सख्त हुआ है। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश

पूर्व पार्षद महेश गर्ग की जनहित याचिका पर अधिवक्ता मनीष यादव और अदिति यादव ने तर्क रखे। इसमें बताया गया कि किस तरह अपात्र लोग वाहनों पर हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट और गलत नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। इसके जरिए यह पार्किंग से लेकर अन्य जगह प्रवेश को लेकर धौंस जमाते हैं।



इस पर जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार दिवेदी ने आदेश दिए कि सभी अपात्र लोग और निजी वाहन चालक सात दिन के भीतर हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट हटाएं और नंबर प्लेट सही करें। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरटीओ इंदौर से भी इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही सभी को आदेश की कॉपी सीधे हाईकोर्ट से भी भेजे जाने की बात कही है।

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थाने में ही खड़ी हूटर लगी कार, फोटो देख चौंकी बेंच

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अधिवक्ता मनीष व अदिति यादव ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई सारे फोटो बेंच के सामने रखे। इसमें बताया गया कि एक तो थाने में ही अपात्र व्यक्ति हूटर वाली कार से घुसा और वहां खड़ी की और कुछ नहीं हुआ।

ऐसे ही कई फोटो पेश की गई, जिसमें अपात्र हूटर, बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। तर्क दिए गए कि राज्य सरकार ने मार्च 2025 में सर्कुलर जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षक और आरटीओ को आदेशित किया था कि जो भी निजी और अपात्र वाहन अवैध रूप से हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगा रहे हैं और गलत तरह से नंबर प्लेट लगा रहे हे उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद भी पुलिस, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।

उल्लेखनीय है कि इसी बेंच ने कुछ दिन पहले इंदौर ट्रैफिक को लेकर लंबी सुनवाई कर चिंता जताई थी। इसमें भी जस्टिस रूसिया ने कहा था कि नेम प्लेट सही नहीं होती है, भूतपूर्व छोटा लिखा जाता है और पद बडे अक्षरों में, नंबर प्लेट सही होना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए।
इंदौर हाईकोर्ट | ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कार पर हूटर

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