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The Sootr
इंदौर की एक होटल के कर्मचारी की अजीब कारस्तानी सामने आई है। वहां अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए खाना खाने गए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व उसके परिवार ने चिली पनीर ऑर्डर किया था। इस पर कर्मचारियों ने चिली पनीर में चिकन के टुकड़े मिलाकर परोस दिए। इस पर युवकों ने वहां हंगामा कर दिया और कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे। इस मामले में होटल के खिलाफ एमआईजी थाने में शिकायत की गई है।
परिवार संग जन्मदिन की पार्टी करने गए थे
एमआईजी थाने में गौतम सोनी नामक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनके परिवार में बेटी का जन्मदिन था। इस पर वे अपने परिवार व दोस्तों के साथ एबी रोड़ स्थित होटल अमर विलास में रविवार को खाना खाने गए थे। इस दौरान उन्होंने चिली पनीर की सब्जी ऑर्डर की। होटल के कर्मचारी सब्जी लेकर आए और फिर उन्हाेंने जैसे ही सब्जी खानी शुरू की तो उनके होश उड़ गए। गौतम ने बताया कि उसके एक दोस्त ने यकायक सब्जी खाने से सभी को रोक दिया। उसने कहा कि पनीर के बजाए कर्मचारियों ने चिकन परोस दिया है।
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शिकायत की तो मैनेजर और मालिक दोनों नहीं मिले
शिकायतकर्ता गौतम ने बताया कि जब इसकी शिकायत करने के लिए उसने होटल के मैनेजर को बुलाया तो वह नदारद था। इसके बाद उसने होटल के मालिक को शिकायत के लिए बुलाया तो वह भी माैके पर नहीं मिला। इस पर उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी।
एमआईजी थाने में की शिकायत
विश्व हिंदू परिषद के तन्नू शर्मा ने बताया कि होटल अमर विलास के स्टाफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने पर वे पीड़ित के साथ एमआईजी थाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने होटल व उसके कर्मचारियों पर हिंदू धर्म भ्रस्ट करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
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अमर विलास के कमरे में चल रहा था जुआ
कुछ दिन पूर्व क्राइम ब्रांच की टीम होटल अमर विलास के रूम नंबर 505 में छापा मारा था और यहां से जुआ पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों में इमरान खान, उपेंद्र सिंह, चेतन गोयल, अर्पित मालवीय, हेमंत यादव, नकुल द्विवेदी, विकास चौहान, विकास दुबे, जीतेश राठौर और हितेश ठाकुर को पकड़ा था। पुलिस ने इनके कब्जे से सवा लाख रुपए जब्त किए हैं।
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होटल मालिक अरोरा बंधुओं पर भी हुई कार्रवाई
इस मामले में पुलिस एमआईजी ने होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। एमआईजी पुलिस ने होटल मालिक अशोक अरोरा, मानस अरोरा, कबीर अरोरा के अलावा मैनेजर संजय कुमार और नवीन कुमार के खिलाफ धारा 188 के तहत पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि होटल मालिक ने रिकार्ड मेंटेन नहीं किया था और ना ही पुलिस यहां रुकने वालों के बारे में कुछ जानकारी दी थी।