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Photograph: (THESOOTR)
INDORE. इंदौर में चल रहे अवैध खनन की कमर तोड़ने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस मामले में अर्थदंड नहीं भरने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। इसके तहत एक साल के जितने भी केस में भारी राशि लगी है, इनकी वसूली के आदेश हो गए हैं। यह राशि 55 करोड़ रुपए से अधिक है।
यह है बड़े अवैध खनन करने वाले कारोबारी...
- उषा चौहान- 28 करोड़ 56 लाख
- मेसर्स बालाजी स्टोन- 16 करोड़.64 लाख
- मांगीलाल- पांच करोड़ 90 लाख रुपए
- आद्या हर्बल- तीन करोड़ 24 लाख
- मुन्ना उर्फ असलम- 48.48 लाख
- हरिनारायण- 42 लाख 63 हजार
- सत्यम पटेल- 32 लाख 45 हजार
इसके साथ ही दिनेश नागर, संजय चौहान से भी इंदौर में अवैध खनन पर वसूली के आदेश हुए हैं।
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संजय शुक्ला केस की सुनवाई फिर शुरू
उधर पूर्व विधायक और अब बीजेपी में शामिल संजय शुक्ला को भी 140 करोड़ के अवैध खनन केस में अभी राहत नहीं मिली है। इस मामले में पक्षकार मेहरबान सिंह की मौत हो चुकी थी और पत्नी हाईकोर्ट गई थी कि केस की सुनवाई रोकी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और इंदौर जिला प्रशासन को इस केस में सुनवाई जारी रखने की बात कही है। इसके बाद फिर से इस केस में सुनवाई शुरू हो गई है।
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ये है मामला...
जनवरी 2024 में 140 करोड़ 63 लाख रुपए के अवैध खनन को लेकर शुक्ला के साथ कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें संजय शुक्ला के भाई राजेंद्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण सोसायटी के अध्यक्ष निलेश पंसारी व खनन करने वाले मेहरबान सिंह शामिल थे।
कुछ समय पूर्व मेहरबान सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी कलाबाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मेहरबान सिंह के वारिसों से वसूली करने पर रोक की मांग की थी।
इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि वसूली नोटिस पर पहले ही पक्षकारों ने जवाब दे दिए हैं। जब अन्य भी इसमें हैं तो एक को केस से अलग नहीं कर सकते। साथ ही अपर कलेक्टर, जिला प्रशासन को केस को यथावत चलाने की मंजूरी दी।
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