बिल्डर अनिल पिता शांतिप्रिय डोसी, अधिवक्ता अनुराग बैजल पर जमीन धोखाधड़ी केस

Sanjay Gupta | Feb 14, 2025, 12:56 IST
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इंदौर में बिल्डर अनिल डोसी, वकील अनुराग बैजल समेत अन्य पर जमीन घोटाले का केस दर्ज, राजेंद्र नगर पुलिस कर रही जांच। पढ़ें पूरी खबर इस लेख में...

इंदौर के जाने-माने बिल्डर अनिल डोसी पिता शांतिप्रिय डोसी के साथ ही अधिवक्ता अनुराग बैजल सहित अन्य पर जमीन धोखाधड़ी मामले में चार सौ बीसी का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश से यह केस दर्ज कर राजेंद्र नगर पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

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इन पर हुआ केस दर्ज

कोर्ट में चल रहे केस महादेव महाकाल विरुद्ध लक्ष्मण सिंह व अन्य के परिवाद में यह केस हुआ है। कोर्ट के आदेश से 13 फरवरी को क्राइम नंबर 0094/2025 में धारा- 420, 409, 467, 468, 471, 120 बी के तहत किसान लक्ष्मण सिंह, सुरेश, भागीदारी फर्म बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी, को-ऑर्डिनेटर अधिवक्ता अनुराग बैजल, सर्विस प्रोवाइडर संजय कुमठ, संदेही गवाह मिनेष ब्रह्मभट्ट और संदेही गवाह प्रतिपाल सिंह टुटेजा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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यह है मामला

किसान लक्ष्मण सिंह आदि के आधिपत्य व स्वामित्व की ग्राम राउ तहसील एवं जिला इंदौर स्थित भूमि पटवारी हल्का नं. 18, सर्वे क्र. 1058 /1059/1062 जो 12 एकड़ थी का सौदा साल 2012 में किया गया। भूमि सिलिंग से प्रभावित होने से, और उक्त भूमि को सिलिंग से मुक्त कराए जाने के लिए मिनेष ब्रह्मभट्ट के माध्यम से अधिवक्ता अनुराग बैजल को को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। को-ऑर्डिनेटर द्वारा उक्त संपूर्ण भूमि के संबंध में न्यायलयीन कार्रवाई व कॉलोनी डेवलप करने हेतु, फर्म बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी को एवं सर्विस प्रोवाइडर संजय कुमठ को एवं गवाहों मिनेष ब्रह्मभट्ट व प्रतिपाल सिंह टुटेजा को उक्त मामले में सम्मिलित करवाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से निराकरण पश्चात् किसानों व बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी के बीच जनवरी 2020 में करार होता है। इसमें हिस्सेदारी 43-57 प्रतिशत के रेश्यो में तय की जाती है।

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फिर यह हुआ विवाद

करार में सर्वे क्र. 1 हजार 059 की 03.81 एकड़ भूमि को किसान के 43 प्रतिशत रेश्यो की भूमि होना लेख किया जाता है। किसान के हिस्से की 43 प्रतिशत भूमि में से आवेदक फर्म को 22 हजार 699 वर्ग फीट भूमि के विकसित प्लॉट दिया जाना तय होता है, साथ ही दिए जाने वाले भूखण्डों का क्रमांक व श्रेणी को भी लिखा जाता है, और नकद व्यवहार भी उल्लेखित होता है। बाद में सभी ने 15.04.2021 को अनावेदक किसान लक्ष्मण आदि व अनावेदक फर्म बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी के मध्य अनावेदक सर्विस प्रोवाइडर संजय कुमठ के आफिस में संपूर्ण भूमि (सर्वे 1058/1059/1062 की करीबन 12 एकड) का विक्रय विलेख राशि 11,50,00000/- (ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपए किसान को देना बतायाकर करार किया जाता है। पूर्व में उल्लेखित भूखण्ड आबंटन पत्र में कूटरचना कर, EWS श्रेणी/व प्लाट क्रं. को मिटाकर हांथ से LIG व 5, 6, $ 7 लिखकर, क्षेत्रफल वाले कॉलम में क्षेत्रफल व वर्ग फीट संख्या को मिटाया जाता है, साथ ही पृथक से 7-A क्लाज जोड़कर हाथ से लेख किया जाता है, बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी द्वारा किसान के 43 प्रतिशत रेश्यो के सर्वे क्रं. 1059 की भूमि के विकसित भू-भागों को अनावेदकों/संदेहियों को भागीदार बनाकर बैंक खातों में कथित रूप से राशि को (घुमाकर) दर्शित करवाकर, विकसित भूखण्डों को विक्रय कर अनैतिक रूप से अवैध लाभ प्राप्त कर लिया जाता है। साथ ही आवेदक फर्म को अनावेदक किसान द्वारा दिए जाने वाले भू-भागों में से भूखंड क्रं. 120 को संदेही राजेश जाटव को स्वयं अनावेदक बी-2 डेवलपर्स के भागीदार अनिल डोसी द्वारा विक्रय कर आवेदक फर्म को व्यावसायिक हानि पहुंचाकर, अनैतिक रूप से लाभ प्राप्त कर लिया जाता है।

अप्रैल में नक्शा रोक दिया था

द सूत्र ने अप्रैल 2024 में इसी जमीन पर टीएंडसीपी से पास बिल्डर अनिल डोसी की एडी सिटी के नक्शे को लेकर खुलासा किया था। संभागायुक्त ने टीएंडसीपी के पास नक्शे पर रोक लगा दी थी। नक्शे को लेकर परमेश्वरी डेवलपर्स के सिद्धांत नागपाल ने आपत्ति लगाई थी कि इस जमीन का सौदा किसान ने उनसे किया था, इस जमीन को लेकर स्वामित्व का विवाद है लेकिन इसके बाद भी इस जमीन पर टीएंडसीपी ने नक्शा मंजूर कर लिया।

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