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इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर वकीलों द्वारा किए गए चक्काजाम और फिर तुकोगंज टीआई जितेंद्र यादव के साथ हुई झूमाझटकी, वर्दी फाड़ने के कांड में जहां फरियादी टीआई यादव ने अपने ही थाने में केवल एक अज्ञात वकील पर केस कराया था, वहीं अब इसमें एक अन्य फरियादी के आवेदन पर 150-200 अज्ञात वकीलों पर एक और केस हो गया। एडिशनल सीपी अमित सिंह का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करेंगे और कार्रवाई होगी।
इन्होंने कराई एफआईआर
यह केस आम वाहन चालक तेजराम पटेल पिता विक्रम पटेल उम्र 27 साल निवासी सिल्वर पार्क, शिप्रा, इंदौर ने कराई है। उनके आवेदन पर अज्ञात 150-200 वकीलों को आरोपी बनाया गया है। इन पर बीएनएस की धारा 223, 126(2), 3(5) में केस हुआ है।
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एफआईआर में यह लिखा है
इसमें लिखा है कि मैं 15 मार्च को दोपहर में अपनी बाइक से रीगल चौराहा जा रहा था, तभी हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंचा तो वहां वकील 150-200 की संख्या में रोड पर बैठे थे और पूरा रोड जाम था। वकीलों ने चक्काजाम कर रखा था। मैंने निकलने का प्रयास किया तो मुझे वकीलों ने रोक दिया, जिससे मैं रीगल चौराहा की ओर नहीं जा सका। जबकि हाईकोर्ट या किसी भी आम रोड पर चक्काजाम करना मना है। फिर भी वकीलों ने शासकीय आदेश की अवहेलना की। मैंने वहां पुलिस से भी पूछा कि क्या इन लोगों ने अनुमति ली है, तो उन्होंने भी बताया कि कोई अनुमति नहीं ली। बिना अनुमति वकीलों ने हाईकोर्ट के गेट नंबर दो, एमजी रोड पर चक्काजाम किया।
इसके पहले टीआई ने एक अज्ञात पर कराया था केस
वकीलों ने चक्काजाम के दौरान टीआई यादव पर शराब के नशे के आरोप लगाए, भीड़ में झूमाझटकी की, वर्दी फाड़ी, उन्हें दौड़ाया, घेरा, एसीपी विनोद दीक्षित की वर्दी के स्टार उखाड़े। बाद में टीआई का मेडिकल चेकअप हुआ, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन में भी उनसे फूंक मरवाई, इसमें भी वह क्लीन चिट पा गए। इसके बाद टीआई ने अपने ही तुकोगंज थाने में जाकर एक अज्ञात वकील पर केस दर्ज कराया।
इन धाराओं में दर्ज कराया टीआई ने केस
तुकोगंज थाने में तुकोगंज टीआई जितेंद्र यादव ने ही फरियादी बनकर अज्ञात के खिलाफ बीएनएस धारा 132, 191(2) और 3(5) में केस दर्ज कराया है। यह एफआईआर रात साढ़े आठ बजे दर्ज हुई है। आरोपी अज्ञात है।
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एफआईआर में यह भी लिखा है
इसमें लिखा है कि मैं तुकोगंज टीआई के पद पर पदस्थ हूं। हाईकोर्ट चौराहा, एमजी रोड पर गेट नंबर दो के सामने 15 मार्च दोपहर तीन बजे वकीलों द्वारा परदेशीपुरा में हुए घटनाक्रम को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तब मैं घटनास्थल पर पहुंचा और वकीलों को चक्काजाम खोलने की समझाइश दे रहा था। वहीं खड़ी एफआरवी (पुलिस वाहन) के पास जाकर शासकीय काम कर रहा था, तभी अज्ञात वकीलों ने मुझे एफआरवी में जाने व शासकीय काम करने से रोका और धक्कामुक्की व झूमाझटकी की, जिससे मैं अपना शासकीय काम नहीं कर पाया। अज्ञात वकीलों द्वारा मेरे शासकीय काम में बाधा डाली गई व मेरे साथ झूमाझटकी की गई।
वकीलों ने टीआई पर शराब के नशे के लगाए आरोप
परदेशीपुरा में वकील अरविंद जैन और उनके दोनों वकील पुत्र अर्जुन जैन व अर्पित जैन के खिलाफ 14 मार्च को एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस दौरान पुलिस अरविंद को लेकर गई, तभी विवाद हुआ। अरविंद ने आरोप लगाए कि पुलिस ने मारपीट की। इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकील जमा हुए और 15 मार्च को पहले परदेशीपुरा थाने गए। जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान आने-जाने वाले वाहन चालकों को पीटा भी और दो घंटे तक चौराहे को बंधक बनाकर रखा। जब पुलिस समझाइश के लिए आई तो टीआई जितेंद्र यादव पर आरोप लगाए कि वह शराब के नशे में हैं और पुलिस वाहन में भी शराब की बोतल है। इसके बाद अज्ञात वकीलों ने उन्हें घेर लिया, झूमाझटकी की और वर्दी फाड़ी। बीच-बचाव में एसीपी विनोद दीक्षित की वर्दी भी फट गई। टीआई जान बचाकर थाने की ओर भागे, लेकिन वकीलों ने पकड़ लिया और जमकर झूमाझटकी की।
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आरोपी जैन पिता-पुत्रों पर पहले भी केस
वहीं पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार जैन पिता और पुत्र पर यह पहला केस नहीं है। उनके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। अरविंद जैन पर एमजी रोड थाने पर अपराध क्रमांक 229/18, 359/19, परदेशीपुरा में 670/2008 और आष्टा, जिला सीहोर में 123/24 में केस दर्ज है, जिसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसी धाराएं हैं। अपूर्व जैन भी अपराध क्रमांक 229/18, 359/2019 में आरोपी है। साथ ही उन पर परदेशीपुरा थाने में 159/2015 केस दर्ज है। वहीं अर्पित जैन के खिलाफ भी आष्टा, जिला सीहोर में अपराध क्रमांक 123/2004 और एमजी रोड पर 359/2019 केस दर्ज हुआ है।
इन पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप
आरोपी वकील अरविंद जैन का आरोप है कि परदेशीपुरा थाने में सिपाही शोभाराम जाट, दीपक जामोद, देवेंद्र सिंह, संतोष तिवारी, अनूप तिवारी, भूपेंद्र भदौरिया और भाटी द्वारा मारपीट की गई। इससे उन्हें फ्रैक्चर हुआ। वहीं पुलिस उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन वकीलों का चक्काजाम खत्म कराने के दौरान एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड किया जा रहा है।
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