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Indore. इंदौर के महंगे इलाकों जैसे महालक्ष्मीनगर, सांईकृपा, स्कीम 94 और वीणानगर में भूखंड का व्यावसायिक निर्माण और उसका इस्तेमाल करने वालों को बड़ा झटका लगा है।
क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया के एक सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है। उनके जवाब ने यहां (इंदौर) व्यावसायिक उपयोग करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
होटल-हॉस्टल यह सभी वैध नहीं
विधायक महेंद्र हार्डिया ने इन क्षेत्रों में हो रहे व्यावसायिक उपयोग (commercial use) को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा में सवाल लगाया था। खासकर होटल, हॉस्टल, स्टूडियो अपार्टमेंट के निर्माण व उपयोग की वैधता पर सवाल उठाया गया था। सवाल में पूछा गया था कि क्या इन्हें नगर निगम से मंजूरी दी गई है?
इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि यह आवासीय कॉलोनी है। होटल, हॉस्टल और स्टूडियो अपार्टमेंट संबंधी नक्शे को नगर निगम इंदौर से मंजूरी जारी नहीं की गई है। यानी इस तरह के सभी निर्माण और इनका व्यावसायिक उपयोग गैर कानूनी है।
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विधायक ने ये सवाल पूछे और मंत्री ने ये जवाब दिए
विधायक हार्डिया- क्या इंदौर स्थित महालक्ष्मीनगर आवासीय कॉलोनी है और यहां का नक्शा आवासीय मंजूर है? हां तो अवैध हॉस्टल में बीते सालों से निर्माण हो रहे हैं। रहवासियों द्वारा शिकायतें की जा रही लेकिन कितनों पर कार्रवाई हुई।
मंत्री विजयवर्गीय- हां यह आवासीय कॉलोनी है। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है।
विधायक हार्डिया- आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की मंजूरी किसके द्वारा की गई है?
मंत्री विजयवर्गीय- भूमि विकास नियम 2012 व इंदौर विकास योजना 2021 के तहत निगम द्वारा पात्र भूखंड़ पर मिश्रित उपयोग के लिए भवन निर्माण मंजूरी दी जाती है।
विधायक हार्डिया- क्षेत्र में महालक्ष्मीनगर, वीणा नगर, स्कीम नंबर 94, सांईकृपा कॉलोनी, आदि में हॉस्टल, होटल, स्टूडियो अपार्टमेंट की मंजूरियां क्या जारी हुई हैं? क्या जनहित में यह निरस्त होंगी।
मंत्री विजयवर्गीय- इन आवासीय कॉलोनियों में यह मंजूरियां जारी नहीं हुई हैं। इसलिए निरस्त करने का सवाल नहीं उठता है।
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