इंदौर में कैसे चल रहा है हवा में लटकता रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट ने अनुमति पर उठाए सवाल, मांगा जवाब

Rahul Dave | Feb 26, 2026, 17:56 IST
Share
indore-high-court-notice-illegal-air-restaurant
indore-high-court-notice-illegal-air-restaurant

अवैध ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट में शराब और मांस परोसने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने नगर निगम की दलीलों के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। बिना सुरक्षा और अनुमति के चल रहे इस रेस्टोरेंट पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

ews In Short

  • इंदौर बायपास पर क्रेन से 150 फीट ऊपर हवा में ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है।
  • इंदौर नगर निगम ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है।
  • हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए।
  • आरोप है कि यहाँ बिना सुरक्षा इंतजामों के शराब और मांस परोसा जा रहा है।
  • मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च 2026 को तय की गई है।

News In Detail

इंदौर के बायपास पर फ्लाई डाइनिंग नाम का ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट लोगों को क्रेन से 150 फीट ऊपर ले जाता है। इस ऊंचाई पर लोगों को खाना और शराब परोसी जा रही है। सुरक्षा के नाम पर यहां सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सभी को नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट में हुई तीखी बहस

याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री की जनहित याचिका पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई की। नगर निगम के वकील शशांक श्रीवास्तव ने कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि निगम ने इस रेस्टोरेंट को कोई अनुमति नहीं दी है। संचालकों को नवंबर 2025 में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट बंद नहीं किया।

आसमान में शराब और क्रेन का खेल

याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि क्रेन का इस्तेमाल माल ढोने के लिए होता है। यहां एक साथ 30 से ज्यादा लोगों को क्रेन के जरिए आसमान में लटकाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर शराब परोसना किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण है। अगर क्रेन में कोई तकनीकी खराबी आई तो दर्जनों लोगों की जान पल भर में जा सकती है।

d84b7c9e-d5e
d84b7c9e-d5e


सूरत जैसे हादसे का डर

बता दें कि साल 2023 में सूरत के डेल्टो रेस्टोरेंट में ऐसा ही झूला गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इंदौर के इस रेस्टोरेंट के पास न तो फायर सेफ्टी की एनओसी है और न ही वैध परमिट। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रचार किया जा रहा है। कोर्ट ने अब सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।

8b0880b6-ca7
8b0880b6-ca7


क्या कानून की गिरफ्त में आएंगे रेस्टोरेंट संचालक?

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय की है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 125 और 125B (जान जोखिम में डालना) के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर प्रशासन ने समय रहते इसे बंद नहीं कराया तो इंदौर को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है।

FAQ

  1. 1. इंदौर के हवाई रेस्टोरेंट 'पर हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
    हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन से जवाब मांगा है कि बिना अनुमति यह रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है।
  2. क्या हवा में लटकने वाले (Crane Based) रेस्टोरेंट के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है?
    जी हां, ऐसे रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम, फायर विभाग, आबकारी विभाग (अगर शराब परोसी जा रही है) और सबसे महत्वपूर्ण 'स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट' की जरूरत होती है। क्रेन का उपयोग मानव परिवहन के लिए करने हेतु कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
  3. ऐसे रेस्टोरेंट में हादसा होने पर किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है?
    यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण कोई हादसा होता है, तो संचालकों पर BNS की धारा 106 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 125 (जान जोखिम में डालना) और धारा 285 (खतरनाक मशीनों के उपयोग में लापरवाही) में मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आबकारी और नगर निगम नियमों के उल्लंघन की अलग कार्रवाई होती है।
ये खबरें भी पढ़ें...

MP Budget Session 2026 : धिरौली कोयला परियोजना पर विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष ने की JPC की मांग

एमपी में 10% महंगी होगी बिजली, जनता की जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

दागी अफसर जीपी मेहरा को PWD में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, लोकायुक्त ने उजागर की थी मेहरा की अकूत दौलत

ESB भर्ती में बड़ा खुलासा: बिना डिग्री वालों की मेरिट लिस्ट, योग्य उम्मीदवार बाहर

Tags:
  • इंदौर नगर निगम
  • इंदौर
  • मध्य प्रदेश
  • हाई कोर्ट
  • आबकारी विभाग
  • सोशल मीडिया
  • रेस्टोरेंट
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि