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ews In Short
- इंदौर बायपास पर क्रेन से 150 फीट ऊपर हवा में ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है।
- इंदौर नगर निगम ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है।
- हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए।
- आरोप है कि यहाँ बिना सुरक्षा इंतजामों के शराब और मांस परोसा जा रहा है।
- मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च 2026 को तय की गई है।
News In Detail
इंदौर के बायपास पर फ्लाई डाइनिंग नाम का ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट लोगों को क्रेन से 150 फीट ऊपर ले जाता है। इस ऊंचाई पर लोगों को खाना और शराब परोसी जा रही है। सुरक्षा के नाम पर यहां सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सभी को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट में हुई तीखी बहस
याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री की जनहित याचिका पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई की। नगर निगम के वकील शशांक श्रीवास्तव ने कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि निगम ने इस रेस्टोरेंट को कोई अनुमति नहीं दी है। संचालकों को नवंबर 2025 में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट बंद नहीं किया।
आसमान में शराब और क्रेन का खेल
याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि क्रेन का इस्तेमाल माल ढोने के लिए होता है। यहां एक साथ 30 से ज्यादा लोगों को क्रेन के जरिए आसमान में लटकाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर शराब परोसना किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण है। अगर क्रेन में कोई तकनीकी खराबी आई तो दर्जनों लोगों की जान पल भर में जा सकती है।
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सूरत जैसे हादसे का डर
बता दें कि साल 2023 में सूरत के डेल्टो रेस्टोरेंट में ऐसा ही झूला गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इंदौर के इस रेस्टोरेंट के पास न तो फायर सेफ्टी की एनओसी है और न ही वैध परमिट। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रचार किया जा रहा है। कोर्ट ने अब सभी पक्षों को अपना जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है।
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क्या कानून की गिरफ्त में आएंगे रेस्टोरेंट संचालक?
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय की है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 125 और 125B (जान जोखिम में डालना) के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर प्रशासन ने समय रहते इसे बंद नहीं कराया तो इंदौर को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है।
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