इंदौर में कैसे चल रहा है हवा में लटकता रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट ने अनुमति पर उठाए सवाल, मांगा जवाब
Rahul Dave | Feb 26, 2026, 17:56 IST
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अवैध ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट में शराब और मांस परोसने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने नगर निगम की दलीलों के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। बिना सुरक्षा और अनुमति के चल रहे इस रेस्टोरेंट पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
ews In Short
- इंदौर बायपास पर क्रेन से 150 फीट ऊपर हवा में ऊबुद हवाई रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है।
- इंदौर नगर निगम ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है।
- हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए।
- आरोप है कि यहाँ बिना सुरक्षा इंतजामों के शराब और मांस परोसा जा रहा है।
- मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च 2026 को तय की गई है।
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क्या कानून की गिरफ्त में आएंगे रेस्टोरेंट संचालक?
FAQ
- 1. इंदौर के हवाई रेस्टोरेंट 'पर
हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन से जवाब मांगा है कि बिना अनुमति यह रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है। - क्या हवा में लटकने वाले (Crane Based) रेस्टोरेंट के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है?
जी हां, ऐसे रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम, फायर विभाग, आबकारी विभाग (अगर शराब परोसी जा रही है) और सबसे महत्वपूर्ण 'स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट' की जरूरत होती है। क्रेन का उपयोग मानव परिवहन के लिए करने हेतु कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। - ऐसे रेस्टोरेंट में हादसा होने पर किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है?
यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण कोई हादसा होता है, तो संचालकों पर BNS की धारा 106 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 125 (जान जोखिम में डालना) और धारा 285 (खतरनाक मशीनों के उपयोग में लापरवाही) में मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आबकारी और नगर निगम नियमों के उल्लंघन की अलग कार्रवाई होती है।
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