इंदौर एमजीएम कॉलेज की डॉ. पूजा गांधी को हाईकोर्ट ने किया तलब, हठधर्मिता पर कोर्ट नाराज
Neel Tiwari | Nov 08, 2025, 17:02 IST
Photograph: (thesootr)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन डॉ. पूजा गांधी को तलब किया है। डॉ. पूजा ने बलात्कार पीड़िता के गर्भपात से जुड़े दस्तावेज देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया
jabalpur मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के एमजीएम कॉलेज की पूर्व डीन डॉ. पूजा गांधी को तलब किया है। डॉ. गांधी ने बलात्कार पीड़िता के गर्भपात से जुड़े मामले में दस्तावेज देने से इनकार किया कर दिया था।
डॉ. पूजा ने कहा था कि कोर्ट आदेश के बिना दस्तावेज नहीं देंगे। कोर्ट की भेजी गई वीडियो कांफ्रेंस लिंक को भी उन्होंने ठुकरा दिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने डॉ. गांधी के रवैए पर नाराजगी जताई और उन्हें 10 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यह आदेश 28 से 30 सप्ताह की गर्भवती पीड़िता के गर्भपात मामले में दिया गया है।
राज्य की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया कि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात पर अपनी राय दी है, लेकिन उसमें पीड़िता या उसके माता-पिता की सहमति का उल्लेख नहीं किया गया है।
जब कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, तो सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि डॉ. पूजा गांधी, जो मेडिकल बोर्ड की सदस्य थीं, उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का औपचारिक आदेश आने के बाद ही दस्तावेज सौंपेंगी।
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यहां तक कि जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई दोबारा 4:30 बजे तय की और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए लिंक भेजा, तब भी उन्होंने कॉल जॉइन करने से इनकार कर दिया। इस रवैए पर न्यायालय ने गहरी आपत्ति जताई।
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जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि यह मामला अत्यंत समय-सीमा से जुड़ा और संवेदनशील है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा गर्भ 28–30 हफ्तों का हो चुका है। रिपोर्ट में न तो पीड़िता की सहमति दर्ज है, न ही उसके माता-पिता की मौजूदगी का उल्लेख।
अदालत ने इस पर खंडवा के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वे पीड़िता के माता-पिता की स्थिति और सहमति संबंधी जानकारी तुरंत प्रस्तुत करें। साथ ही आदेश दिया गया है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर की डीन और डॉ. पूजा गांधी सोमवार, 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में सभी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, अन्यथा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. पूजा ने कहा था कि कोर्ट आदेश के बिना दस्तावेज नहीं देंगे। कोर्ट की भेजी गई वीडियो कांफ्रेंस लिंक को भी उन्होंने ठुकरा दिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने डॉ. गांधी के रवैए पर नाराजगी जताई और उन्हें 10 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यह आदेश 28 से 30 सप्ताह की गर्भवती पीड़िता के गर्भपात मामले में दिया गया है।
बिना कोर्ट आदेश के नहीं दूंगी दस्तावेज
जब कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, तो सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि डॉ. पूजा गांधी, जो मेडिकल बोर्ड की सदस्य थीं, उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का औपचारिक आदेश आने के बाद ही दस्तावेज सौंपेंगी।
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वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी नहीं जुड़ी डॉ. पूजा
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अनुपस्थित रहीं तो होगी कार्रवाई: HC
अदालत ने इस पर खंडवा के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वे पीड़िता के माता-पिता की स्थिति और सहमति संबंधी जानकारी तुरंत प्रस्तुत करें। साथ ही आदेश दिया गया है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर की डीन और डॉ. पूजा गांधी सोमवार, 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में सभी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, अन्यथा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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