इंदौर नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की नहीं होगी भर्ती, हाईकोर्ट ने इसलिए लगाई रोक

भोपाल के बाद अब इंदौर नगर निगम में भी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश जारी कर भर्ती पर स्टे लगा दिया है। इससे पहले भोपाल में भी असिस्टेंट इंजीनियर के 17 पदों की भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी।

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Sanjay Gupta
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इस आधार पर लगी याचिका और रोक

यह याचिका वैभव देवलासे और उनके साथियों ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की थी। अधिवक्ता विवेक दलाल ने इसका पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को कर्मचारी चयन मंडल ने इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। 

मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग ने 11 मई 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर का पद द्वितीय श्रेणी का है। 

द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ही कर सकता है। वहीं, कर्मचारी चयन मंडल ( ESB ) केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती कर सकता है।

चार सप्ताह में मांगा जवाब

इस पर जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने सभी पक्षकारों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही इंदौर नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती पर रोक लगा दी है।

इसके पहले भोपाल में लगी थी रोक

इसके पहले भोपाल नगर निगम के 17 पदों के लिए भी ईएसबी द्वारा परीक्षा (असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती) कराने पर रोक लगा दी गई थी। असल में, निगम परिषद में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका था। साथ ही निगम ने इस भर्ती की डिमांड ईएसबी को भेजी थी, जो बाद में विवाद का कारण बन गया था। 

फिर भोपाल के निगमायुक्त ने ईएसबी को पत्र लिखकर खुद ही भर्ती नहीं करने का कहा था। जब भर्ती रुक नहीं पाई, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जबलपुर गए और वहां से यह स्टे मिला।

कोर्ट ने कहा कि निगम भोपाल ने पहले ही पत्र जारी किया है। यदि परीक्षा अभी होती है तो बाद में चयनितों को समस्या हो सकती है। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी बन सकता है। इसलिए परीक्षा पर रोक लगाई गई।

BHOPAL
22 जनवरी को भोपाल नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती पर रोक लगाई गई थी

पीएससी और ईएसबी में 100 फीसदी वेतन भी मुद्दा

उल्लेखनीय है कि पीएससी और ईएसबी से भर्ती होने में एक बड़ा विवादित मुद्दा 100 फीसदी वेतन का भी है। पीएससी से भर्ती होने वाले पदों पर सौ फीसदी वेतन का फॉर्मूला लगता है। 

वहीं ईएसबी से भर्ती होने वाले पदों के लिए पहले साल में 70 फीसदी, फिर दूसरे साल में 80 फीसदी, तीसरे साल में 90 फीसदी और चौथे साल से 100 फीसदी वेतन दिया जाता है।

इस मुद्दे पर हाल ही में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं को पूरा वेतन देने के आदेश हुए थे।

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