इंदौर निगम अधिकारी अनूप गोयल ने RTI में नहीं दी अवैध निर्माण की जानकारी, आयोग ने 25 हजार के दंड का थमाया नोटिस

इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण की जानकारी नहीं दी, जिसके खिलाफ पूर्व पार्षद ने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. उमाशंकर पचौरी ने नगर निगम के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

author-image
Sanjay Gupta
New Update
anup-goyal
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

इंदौर नगर निगम से अवैध निर्माण की जानकारी नहीं दी गई। इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद ने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील लगी। इस अपील पर राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर उमाशंकर पचौरी ने तत्कालीन इंदौर नगर निगम के लोक सूचना व मुख्य नगर निवेशक अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 25 हजार के अर्थदंड की बात कही गई है और अपना जवाब देने के लिए 1 अक्टूबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। गोयल अभी भोपाल नगर निगम में सिटी प्लान है। 

यह है पूरा मामला

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने दिनांक 07-02-23 को नगर निगम इंदौर भवन अनुज्ञा शाखा से जारी किए सूचना-पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी। जिसे तत्कालीन सिटी प्लानर अनूप गोयल ने मांग स्पष्ट नहीं होने का कारण बताकर जानकारी नहीं दी थी। 

प्रथम अपील में अपर आयुक्त ने दस्तावेज दिखाने का आदेश दिया था लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इस पर पक्षकार ने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की थी।

इस पर अपर आयुक्त का आदेश नहीं माने जाने पर अधिनियम की धारा 20 का दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयोग ने अनूप गोयल पर अधिनियम की धारा 7(1) के नातार्गत 25000/- अधिरोपित करने का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 

ये भी पढ़ें...इंदौर आजादनगर थाने का सब इंस्पैक्टर ले रहा था 1 लाख रुपए की रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा

ये भी पढ़ें...इंदौर में मोहन भागवत ने किया 'परिक्रमा कृपा सार' का विमोचन, दिया नदियों को बचाने का संदेश

ये भी पढ़ें...IAS संजय दुबे बाद अस्थिर हो गया संभागायुक्त इंदौर का पद, कलेक्टर भी जल्दी बदले, लेकिन सुदाम, शिवम के लिए रास्ता साफ

ये भी पढ़ें...मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती 2025: बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को मौका देने से स्थानीय युवा नाराज, कहा- ये गलत

अवैध निर्माण पर नहीं हो रही कार्रवाई

कौशल ने बताया कि नगर निगम इंदौर द्वारा निरंतर सूचना के अधिकार कानून का मखौल उड़ाया जाता रहा है। किसी भी विभाग से जानकारी मांगो तो अधिकारियों द्वारा बहाने किए जाते हैं। इसके पूर्व नगर निगम द्वारा सरवटे बस स्टेंड, स्ट्रोम वाटर लाइन, सडको के पेंचवर्क, अवैध निर्माणों से सम्बंधित जानकारी, रोकी गई पेंशन से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयोग ने निगम अफसरों पर दंड किया था।

भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा दिनांक 01-01-20 से दिनांक 07-02-23 तक हजारों  की संखा में अवैध निर्माणों से सम्बंधित नोटिस जारी करने के बाद कुछ ही भवनों को चयनित कर अवैध निर्माण हटाने की दिखावटी कारवाई की गई थी। जिसकी जानकारी मांगी गई थी, नहीं दिए जाने पर सूचना आयोग को अपील की थी।

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल अनूप गोयल मध्यप्रदेश डॉक्टर उमाशंकर पचौरी राज्य सूचना आयुक्त इंदौर इंदौर नगर निगम
Advertisment